वाराणसी: नए वर्ष पर सुरक्षा को ध्यान में खते हुए शहर में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने काशी आने वाले पर्यटकों, आमजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नौका विहार के लिए नए नियम लागू किये हैं. उन्होंने नौका विहार के समय में परिवर्तन करने के साथ-साथ नावों के संचालन के लिए नए दिशा निर्देश दिए हैं.
बदला गया नौका-विहार का समय
जिलाधिकारी ने नए साल के आगमन के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को गंगा में नौका विहार के लिए रात्रि 8 बजे तक की इजाजत दी है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस समय के बाद गंगा में किसी भी प्रकार के नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा बोट पर किसी भी प्रकार की पार्टी या शराब का सेवन करना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.
सूर्यास्त के बाद गंगा पार नहीं जाएंगी नावें
डीएम कौशल राज शर्मा ने निर्धारित तिथियों पर गंगा पार रेत पर जाने वाले नावों के सम्बंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने निर्देश दिया कि शाम 4 बजे तक के बाद कोई भी नाव गंगा पार नहीं जाएंगी. इसके अलावा 28 फरवरी 2021तक ये नियम लागू रहेंगे. कौशल राज शर्मा ने सख्त चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा.