वाराणसी: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने भाभी के साथ शंकुल धारा पोखरे के पास दर्शन करने गई 14 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार के भेलूपुर थाने के एक मामले में अभियुक्त रंजीत को दोषी पाते हुए बुधवार को दस वर्ष की कड़ी कैद और 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
वहीं अर्थदंड की राशि में से 80 फीसदी राशि अदालत ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया. कोर्ट के अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय व सहयोगी संतोष त्रिपाठी ने रखा. वहीं घटना की प्राथमिकी 26 अगस्त 2015 को पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी. आरोप था कि उसकी पुत्री बहू के साथ शंकुल धारा पोखरा स्थित शिव मंदिर पर दर्शन के लिए गई थी.
उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने भीड़ का फायदा उठाकर 24 अगस्त 2015 को उसकी पुत्री को भगा ले गया. पीड़िता ने बयान में कहा की अभियुक्त भाई को थप्पड़ मारकर मुझे जबरदस्ती बाइक से उठा ले गया और जबरदस्ती दुर्गा मंदिर ले जाकर मांग भर दी. इसके बाद अपने बहन के घर ले जाकर दुराचार किया. वाराणसी में रेप के मामले में अदालत ने सात गवाहों के बयान के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा (Rape case convict in Varanasi sentenced 10 years imprisonment) सुनायी. (Crime News UP)
मार-पीटकर पैसे लूटने के मामले में मिली जमानत: वाराणसी में एक अन्य मामले में कंपनी का पैसा लेकर जा रहे कर्मचारी को मारपीटकर उससे 30 हजार रुपए नगद व 15 हजार रुपए खाते में ट्रांसफर करा लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गयी. अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन षष्ठम)/न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी बंसल की अदालत ने सिरगोवर्धन, लंका निवासी अमित यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व आशीष यादव ने पक्ष रखा.
वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार मूल रूप से घोरावल, सोनभद्र व वर्तमान में डाफी, लंका में रहने वाला राकेश कुमार पाण्डेय ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि वह रुटवे वेलनेस प्रा. लि. कंपनी में काम करता है. इस दौरान वह 27 सितंबर 2023 को अपने साथी पिपरी, सोनभद्र निवासी सोनू कुमार प्रजापति के साथ कम्पनी के पैसो का हिसाब करके अपने आवास पर आ रहा था. उसी दौरान रात करीब 10.20 बजे डाफी ईंटा मंडी के बगल में अमित कुमार यादव अपने एक अज्ञात साथी के साथ मेरी गाड़ी को रोक लिया.
गाड़ी रुकते ही वे दोनों लोग मेरे दोस्त को सोनू को दो झापड़ मारे. जिसके बाद मेरा दोस्त डर के मारे स्कूटी गाड़ी छोड़ कर भाग गया. इस दौरान मुझे अकेले पाकर वे लोग मुझे बहुत मारे पीटे तथा मेरे पास रखे 30 हज़ार रुपये छीन लिये. साथ ही मोबाइल के जरिए 15 हज़ार रुपये विशाल कुमार यादव के नाम पर ट्रांसफर कराया. इस दौरान उसके शोर मचाने पर वे लोग गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए.
वहीं उनके जाने के बाद वह किसी तरह अपने पुलिस चौकी पर पहुंचा और सूचना दी. इसके बाद अपना प्राथमिक उपचार कराने के बाद लंका थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले आरोपित ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में आत्म समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी.
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