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बसपा सांसद अतुल राय की अर्जी पर कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक से आख्या तलब - Atul Rai filed an application in Varanasi court

दुष्कर्म के आरोप में प्रयागराज के जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने के आवेदन पर वाराणसी के अदालत ने नैनी जेल अधीक्षक से आख्या (Report) तलब किया है.

अतुल राय.
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Published : Oct 28, 2021, 8:10 PM IST

वाराणसीः दुष्कर्म के मामले में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने के आवेदन पर वाराणसी के अदालत ने नैनी जेल अधीक्षक से आख्या (Report) तलब किया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 अक्टूबर नियत की है.

बसपा सांसद अतुल राय की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव, विनीत सिंह व विकास सिंह ने जिले के विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) की अदालत में आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि बसपा सांसद दुष्कर्म के आरोप में नैनी जेल में बंद है. जेल में रहने के दौरान वह गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं. इस कारण पेशी पर एम्बुलेंस से आने-जाने की एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते 21 सितम्बर को निर्देश दिया है.

साथ ही आवेदन में यह भी कहा गया है कि बसपा सांसद की मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व से रंजिश चली आ रही है. जिससे मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों से उसकी जेल से आने-जाने के दौरान रास्ते में या न्यायालय परिसर में उसकी हत्या करवा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-नैनी जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया तलब

इस संबंध में अभिसूचना इकाई प्रयागराज जांच कर अपनी आख्या भी दी है. ऐसे में अदालत से उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए 2 नवंबर को गैंगेस्टर एक्ट की न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने की अपील की गई थी. जिस पर गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनवाई की.

वाराणसीः दुष्कर्म के मामले में प्रयागराज के नैनी जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय को गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने के आवेदन पर वाराणसी के अदालत ने नैनी जेल अधीक्षक से आख्या (Report) तलब किया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 अक्टूबर नियत की है.

बसपा सांसद अतुल राय की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव, विनीत सिंह व विकास सिंह ने जिले के विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) की अदालत में आवेदन दिया था. आवेदन में कहा गया था कि बसपा सांसद दुष्कर्म के आरोप में नैनी जेल में बंद है. जेल में रहने के दौरान वह गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं. इस कारण पेशी पर एम्बुलेंस से आने-जाने की एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते 21 सितम्बर को निर्देश दिया है.

साथ ही आवेदन में यह भी कहा गया है कि बसपा सांसद की मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व से रंजिश चली आ रही है. जिससे मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों से उसकी जेल से आने-जाने के दौरान रास्ते में या न्यायालय परिसर में उसकी हत्या करवा सकते हैं.

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इस संबंध में अभिसूचना इकाई प्रयागराज जांच कर अपनी आख्या भी दी है. ऐसे में अदालत से उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए 2 नवंबर को गैंगेस्टर एक्ट की न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने की अपील की गई थी. जिस पर गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को सुनवाई की.

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