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ABSA हत्याकांड: दो सगे भाइयों सहित 3 को उम्र कैद की सजा

वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 2014 में हुए एबीएसए कृष्ण मुरारी यादव हत्याकांड में दो सगे भाइयों समेत एक अन्य को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है. साथ ही 20 हजार जुर्माने भी लगाया है.

कॉन्सेप्ट इमेज.
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Published : Mar 23, 2021, 9:33 PM IST

वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश्वर शुक्ल की अदालत में चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एबीएसए कृष्ण मुरारी यादव हत्याकांड में दो सगे भाइयों दिलीप और राजकुमार यादव समेत एक अन्य को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव की दलील थी की तीनों अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है. वादी के सामने ही उसके पीसीएस बेटे कृष्ण मुरारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है. घटना के समय मृतक का अबोध बालक भी उसके साथ था. वर्तमान में मृतक के छोटे-छोटे बच्चे हैं. मृतक अपनी सरकारी सेवा का चार वर्ष पूर्ण कर पाया था. ऐसे में अभियुक्तों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए.

20 हजार जुर्माना भी लगाया
वहीं कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. वादी के अधिवक्ता संजय राय मुजाहिर के मुताबिक 3 फरवरी 2014 को वादी जग नारायण यादव ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह गांव में अपने खेत पर थे. उनका लड़का कृष्ण मुरारी अपने लड़के हिमांशु के साथ उनको बुलाने के लिए मोटरसाइकिल से खेत पर गया था.

पुरानी थी रंजिश
जैसे ही वह अपने लड़के कृष्ण मुरारी के साथ घर चलने के लिए तैयार हुए, उसी दौरान गांव का दिलीप, उसका भाई राजकुमार और प्रदुम्न मोटरसाइकिल से उतरे और प्रदुम्न और दिलीप के ललकारने पर राजकुमार ने गोली मारकर उनके लड़के की हत्या कर दी. बता दें कि अभियुक्तों की वादी पक्ष से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी और वादी के पुत्र के पीसीएस अधिकारी बन जाने से वह लोग जलते थे. पिता जग नारायण यादव की तहरीर पर थाना चौबेपुर में तीनों पर केस दर्ज हुआ था.

वाराणसी: अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) राजेश्वर शुक्ल की अदालत में चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एबीएसए कृष्ण मुरारी यादव हत्याकांड में दो सगे भाइयों दिलीप और राजकुमार यादव समेत एक अन्य को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव की दलील थी की तीनों अभियुक्तों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है. वादी के सामने ही उसके पीसीएस बेटे कृष्ण मुरारी की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है. घटना के समय मृतक का अबोध बालक भी उसके साथ था. वर्तमान में मृतक के छोटे-छोटे बच्चे हैं. मृतक अपनी सरकारी सेवा का चार वर्ष पूर्ण कर पाया था. ऐसे में अभियुक्तों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए.

20 हजार जुर्माना भी लगाया
वहीं कोर्ट ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. वादी के अधिवक्ता संजय राय मुजाहिर के मुताबिक 3 फरवरी 2014 को वादी जग नारायण यादव ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह गांव में अपने खेत पर थे. उनका लड़का कृष्ण मुरारी अपने लड़के हिमांशु के साथ उनको बुलाने के लिए मोटरसाइकिल से खेत पर गया था.

पुरानी थी रंजिश
जैसे ही वह अपने लड़के कृष्ण मुरारी के साथ घर चलने के लिए तैयार हुए, उसी दौरान गांव का दिलीप, उसका भाई राजकुमार और प्रदुम्न मोटरसाइकिल से उतरे और प्रदुम्न और दिलीप के ललकारने पर राजकुमार ने गोली मारकर उनके लड़के की हत्या कर दी. बता दें कि अभियुक्तों की वादी पक्ष से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी और वादी के पुत्र के पीसीएस अधिकारी बन जाने से वह लोग जलते थे. पिता जग नारायण यादव की तहरीर पर थाना चौबेपुर में तीनों पर केस दर्ज हुआ था.

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