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मतगणना अभिकर्ता को देनी होगी कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट

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Published : May 1, 2021, 11:44 AM IST

वाराणसी में प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं को मतगणना प्रारंभ होने से 48 घंटा पूर्व कोरोना जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया. जिनकी रिपोर्ट निगेटिव होगी, उन्हें ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी मतगणना केंद्र पर जाने की अनुमति
रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी मतगणना केंद्र पर जाने की अनुमति

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए दो मई को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटा पूर्व आरटी-पीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के लिए कहा गया था. जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी उसे ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

कोविड-19 गाइडलाइन का होगा पालन

मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट और थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्प डेस्क होगी, जहां आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे. कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा. मतगणना शुरू होने से पूर्व, मध्य और बाद में केंद्रों को सैनेटाइज किया जाएगा. साथ ही मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा. मतगणना टेबल में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें-यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 34,626 नए मामले, 332 मौतें

विजय जुलूस निकालने की नहीं होगी इजाजत

कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा. इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए दो मई को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ता द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटा पूर्व आरटी-पीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के लिए कहा गया था. जिसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी उसे ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

कोविड-19 गाइडलाइन का होगा पालन

मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट और थर्मामीटर से टेस्ट करने के उपरान्त स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्प डेस्क होगी, जहां आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे. कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा. मतगणना शुरू होने से पूर्व, मध्य और बाद में केंद्रों को सैनेटाइज किया जाएगा. साथ ही मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा. मतगणना टेबल में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.

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विजय जुलूस निकालने की नहीं होगी इजाजत

कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा. इन निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर उसके खिलाफ धारा-188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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