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वाराणसी: सड़क पर की गई बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती, 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज - बाबा विश्वनाथ की सप्त ऋषि आरती सड़क पर की गई

इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती बीच सड़क पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर की गई. इस बात को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी प्रशासन ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

सड़क पर की गई सप्तऋषि आरती
सड़क पर की गई सप्तऋषि आरती
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Published : May 9, 2020, 9:16 PM IST

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर की गई थी. इस मामले को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है. लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के मामले में महंत परिवार और सड़क पर बैठकर आरती करने वालों और अर्चकों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया जा चुका है. प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जनपद में चौक थाना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 7 मई की रात्रि को सार्वजनिक स्थल पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर आरती की गई थी. इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में महंत परिवार के सदस्य शशि भूषण तिवारी उर्फ गुड्डू महाराज समेत अन्य 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत चलानी रिपोर्ट प्रेषित की गई थी.

जिलाधिकारी का कहना है कि इस धारा में बिना किसी तहरीर के मुकदमा दर्ज होता है और चौक थाने की पुलिस ने चलानी रिपोर्ट कोर्ट में भेजी है. वहीं अब अदालत सीधे ट्रायल शुरू कर आगे की कार्रवाई करेगी.

वाराणसी: श्रीकाशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती सड़क पर की गई थी. इस मामले को लेकर प्रशासन गंभीर हो गया है. लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने के मामले में महंत परिवार और सड़क पर बैठकर आरती करने वालों और अर्चकों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया जा चुका है. प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जनपद में चौक थाना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 7 मई की रात्रि को सार्वजनिक स्थल पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर आरती की गई थी. इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में महंत परिवार के सदस्य शशि भूषण तिवारी उर्फ गुड्डू महाराज समेत अन्य 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. वहीं स्पेशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत चलानी रिपोर्ट प्रेषित की गई थी.

जिलाधिकारी का कहना है कि इस धारा में बिना किसी तहरीर के मुकदमा दर्ज होता है और चौक थाने की पुलिस ने चलानी रिपोर्ट कोर्ट में भेजी है. वहीं अब अदालत सीधे ट्रायल शुरू कर आगे की कार्रवाई करेगी.

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