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वाराणसी: गंगा की लहरों पर फिर से दौड़ेंगी नाव, जिलाधिकारी ने दी अनुमति

यूपी के वाराणसी में गंगा की लहरों पर दौड़ने वाली नौकाओं का संचालन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार को संशोधित आदेश में बनारस में रजिस्टर्ड नौकाओं के संचालन की अनुमति दे दी है.

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गंगा नदी.
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Published : Jun 23, 2020, 3:46 AM IST

वाराणसी: लंबे वक्त से बनारस में गंगा की लहरों पर दौड़ने वाली नौकाओं का संचालन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार को संशोधित आदेश में बनारस में रजिस्टर्ड नौकाओं के संचालन की अनुमति दे दी है. इसके अलावा अब तक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलने वाले रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पॉर्लर और सैलून को भी हफ्ते में 6 दिन खोलने की अनुमति दी गई है.

डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आंशिक संशोधन करते हुए नदी में नाविकों को नाव संचालन के संबंध में जिन-जिन नाविकों ने नगर निगम नाव संचालन हेतु अपना विवरण वेब लिंक पर भरा है. ऐसे सभी नाव संचालकों को नाव संचालन हेतु अनुमति दे दी गई है.

जनपद में स्थित सभी रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पॉर्लर जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं. ऐसी सभी दुकानों को सप्ताह के 6 दिन तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. दुकान खुलने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे है. वहीं जनपद में स्थित सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है.

सभी सैलूनों को सप्ताह के सभी 7 दिन खोलने की अनुमति दी गई है. सैलून सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है. जनपद में स्थित सभी दवाइयों की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं. प्रत्येक दवाई की दुकान रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा.

वाराणसी: लंबे वक्त से बनारस में गंगा की लहरों पर दौड़ने वाली नौकाओं का संचालन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने सोमवार को संशोधित आदेश में बनारस में रजिस्टर्ड नौकाओं के संचालन की अनुमति दे दी है. इसके अलावा अब तक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलने वाले रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम पॉर्लर और सैलून को भी हफ्ते में 6 दिन खोलने की अनुमति दी गई है.

डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आंशिक संशोधन करते हुए नदी में नाविकों को नाव संचालन के संबंध में जिन-जिन नाविकों ने नगर निगम नाव संचालन हेतु अपना विवरण वेब लिंक पर भरा है. ऐसे सभी नाव संचालकों को नाव संचालन हेतु अनुमति दे दी गई है.

जनपद में स्थित सभी रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पॉर्लर जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं. ऐसी सभी दुकानों को सप्ताह के 6 दिन तक खोलने की अनुमति दे दी गई है. दुकान खुलने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे है. वहीं जनपद में स्थित सैलून की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है.

सभी सैलूनों को सप्ताह के सभी 7 दिन खोलने की अनुमति दी गई है. सैलून सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है. जनपद में स्थित सभी दवाइयों की दुकानें जो सड़क के दोनों तरफ स्थित हैं. प्रत्येक दवाई की दुकान रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा.

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