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अवधेश राय हत्याकांड: पूर्व विधायक अजय राय को गवाही के लिए सुरक्षा देने का आदेश

विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत ने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक अजय राय को गवाही के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

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Published : Jan 14, 2022, 7:50 AM IST

वाराणसी: बहुचर्चित अवधेश सिंह हत्याकांड मामले में नव गठित विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया ने पूर्व विधायक अजय राय को गवाही के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में आने को लेकर पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए आरोपी मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश करने का आदेश भी जेल अधीक्षक बांदा को दिया है.

वाराणसी के चेतगंज थाने से कुछ ही दूरी पर 3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें बाहुबली मुख्तार अंसारी, अब मृत माफिया मुन्ना बजरंगी, राकेश न्यायिक, भीम सिंह, कमलेश सिंह समेत कई लोग आरोपी हैं. इसमें अजय राय अपने भाई अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं. अदालत में इस महत्वपूर्ण मुकदमें में उनकी गवाही होनी है. विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में अजय राय ने कहा कि वह अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में अहम गवाह हैं.

पूर्व विधायक अजय राय
पूर्व विधायक अजय राय

इसे भी पढ़ें - डायल 112 पर मिली केदारनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ में मुकदमा दर्ज

अजय ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में उनका अदालत में गवाही होना है, लेकिन उक्त मुकदमे के आरोपियों की ओर से मुकदमे में सुलह करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है. सुलह न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है. इसको देखते हुए पूर्व में उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी. लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसके चलते वह अदालत के समक्ष उपस्थित होकर गवाही नहीं दे पा रहे हैं.

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वाराणसी: बहुचर्चित अवधेश सिंह हत्याकांड मामले में नव गठित विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया ने पूर्व विधायक अजय राय को गवाही के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में आने को लेकर पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया है. साथ ही अदालत ने इस मामले में 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए आरोपी मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश करने का आदेश भी जेल अधीक्षक बांदा को दिया है.

वाराणसी के चेतगंज थाने से कुछ ही दूरी पर 3 अगस्त, 1991 को अवधेश राय के आवास पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें बाहुबली मुख्तार अंसारी, अब मृत माफिया मुन्ना बजरंगी, राकेश न्यायिक, भीम सिंह, कमलेश सिंह समेत कई लोग आरोपी हैं. इसमें अजय राय अपने भाई अवधेश राय हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं. अदालत में इस महत्वपूर्ण मुकदमें में उनकी गवाही होनी है. विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में अजय राय ने कहा कि वह अपने भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में अहम गवाह हैं.

पूर्व विधायक अजय राय
पूर्व विधायक अजय राय

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अजय ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड में उनका अदालत में गवाही होना है, लेकिन उक्त मुकदमे के आरोपियों की ओर से मुकदमे में सुलह करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है. सुलह न करने पर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है. इसको देखते हुए पूर्व में उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी. लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसके चलते वह अदालत के समक्ष उपस्थित होकर गवाही नहीं दे पा रहे हैं.

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