वाराणसी: शहर के भेलूपुर थाना अंतर्गत नेपाली युवक का सिर मुंडवाने के मामले में विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने अग्रिम आदेश तक अरुण पाठक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में 14 अक्टूबर को भेलूपुर पुलिस को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया था. इसके बाद विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने 17 जुलाई को कथित नेपाली युवक का सिर मुंडवाकर उस पर जय श्रीराम और नेपाल प्रधानमंत्री मुर्दाबाद लिखवाया था. जय श्रीराम का नारा लगाते हुए अरुण पाठक ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी ने ट्वीट कर मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया था. आनन-फानन में वाराणसी पुलिस ने अरुण पाठक सहित सहयोगियों पर 153 ए, 295ए और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी अरुण पाठक अभी भी इस पूरे मामले में फरार है.
अरुण पाठक ने मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है. पूरे मामले पर विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक ने अपना एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कोर्ट पर विश्वास जताया है. साथ ही स्थानीय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.