वाराणसी: जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि रविवार को जिले में 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र के है. इसके साथ ही मंडुआडीह थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी ककरमत्ता की 51 वर्षीया महिला की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि ईएसआईसी में 2 तथा दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में इलाज करा रहे 1 सहित कुल 3 कोरोना मरीज का सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आने पर स्वस्थ घोषित कर घर भेज दिया गया है.
इस प्रकार वाराणसी जनपद में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 858 हो गई है. जबकि 438 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं. वर्तमान में एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 393 है, जबकि कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है.
डीएम ने जारी किए नए नियम
कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर डीएम ने शहर में सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माल, निजी व सरकारी ऑफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है. इसके बाद शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा. साथ ही शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रखने का निर्देश दिया हैं.
लागू होगा ऑड-इवन
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि दुकानों और मार्केट पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50% ऑड-इवन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था यथावत लागू रहेगी. शाम 5 बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा. शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा. यह प्रतिबंध शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे. सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाई की दुकानें, सभी छोटे-बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
मास्क न पहनना पड़ेगा महंगा
डीएम ने बताया कि सोमवार से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. बिना काम के घर से बाहर निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगों को पकड़ कर फिर क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जाएगी. सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा. यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती हैं. शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी.
स्वास्थ्य विभाग का डो-टू-डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा. नगर निगम, निकायों और ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान जारी रहेगा. इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं.