उन्नाव: माखी रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उन्नाव में अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला काबिले तारीफ है, लेकिन आरोपी को उम्र कैद नहीं सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए.
कोर्ट ने आरोपी विधायक को सुनाई उम्र कैद की सजा
- उन्नाव माखी रेप कांड में लगभग 30 महीने की लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को उन्नाव की निर्भया को इंसाफ मिला.
- तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
- अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.
- देश में महिला अपराध बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रियंका सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी बच्चियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है.
- प्रियंका ने कहा कि ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती हैं, जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए. साथ ही उन्होंने हैदराबाद जैसे फैसले को भी जायज ठहराया.