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माखी रेप कांड में कोर्ट के फैसले पर महिला संगठन की मांग, आरोपी को दी जाए फांसी

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में माखी रेप कांड में तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. जिसके बाद महिला संगठन ने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है.

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अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले की तारीफ की
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Published : Dec 20, 2019, 8:54 PM IST

उन्नाव: माखी रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उन्नाव में अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला काबिले तारीफ है, लेकिन आरोपी को उम्र कैद नहीं सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए.

मामले की जानकारी देते संवाददाता.

कोर्ट ने आरोपी विधायक को सुनाई उम्र कैद की सजा

  • उन्नाव माखी रेप कांड में लगभग 30 महीने की लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को उन्नाव की निर्भया को इंसाफ मिला.
  • तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
  • अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.
  • देश में महिला अपराध बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रियंका सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी बच्चियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है.
  • प्रियंका ने कहा कि ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती हैं, जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए. साथ ही उन्होंने हैदराबाद जैसे फैसले को भी जायज ठहराया.

उन्नाव: माखी रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उन्नाव में अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला काबिले तारीफ है, लेकिन आरोपी को उम्र कैद नहीं सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए.

मामले की जानकारी देते संवाददाता.

कोर्ट ने आरोपी विधायक को सुनाई उम्र कैद की सजा

  • उन्नाव माखी रेप कांड में लगभग 30 महीने की लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को उन्नाव की निर्भया को इंसाफ मिला.
  • तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
  • अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी.
  • देश में महिला अपराध बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए प्रियंका सिंह ने कहा कि छोटी-छोटी बच्चियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है.
  • प्रियंका ने कहा कि ऐसी घटनाएं तभी रुक सकती हैं, जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए. साथ ही उन्होंने हैदराबाद जैसे फैसले को भी जायज ठहराया.
Intro:उन्नाव:-माखी रेप कांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जहां उम्र कैद की सजा सुनाई वही कोर्ट का यह फैसला आते ही उन्नाव में अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष ने ई टी वी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला काबिले तारीफ जरूर है लेकिन आरोपी को उम्र कैद नही सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए यही नही महिला संगठन की अध्यक्ष ने देश मे महिला अपराधों को रोकने के लिए दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए फांसी को ही विकल्प बताया।


Body:उन्नाव माखी रेप कांड में लगभग 30 महीने की लंबी लड़ाई के बाद आज उन्नाव की निर्भया को इंसाफ मिला तीस हजारी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी बाहुबली विधायक कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 25 लाख का जुर्माना भी लगाया वही कोर्ट के इस फैसले के बाद अखिल भारतीय संयुक्त महिला संगठन की जिलाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने ई टी वी भारत से बात करते हुए कोर्ट के इस फैसले की सराहना की लेकिन आरोपी के लिए उम्र कैद नही फांसी की सजा की मांग की प्रियंका ने देश मे महिला अपराध बढ़ने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि छोटी छोटी बच्चियों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है और ये तभी रुक सकता है जब आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए यही नही प्रियंका ने हैदराबाद जैसे फैसले को भी जायज ठहराया।

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Conclusion:वीरेंद्र यादव
उन्नाव
मो-9839757000
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