उन्नाव: माखी रेप कांड पीड़िता के चाचा पर चल रहे मुकदमों की पेशी के लिए सोमवार को उसे उन्नाव जिला न्यायालय में एसीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया. पीड़िता के चाचा पर दर्ज सभी 7 मुकदमों की सुनवाई की गई. इस दौरान अदालत ने एक मामले को फर्जी पाते हुए उसमें पीड़िता के चाचा को जमानत दे दी.
यही नहीं, तिहाड़ जेल प्रशासन के आग्रह पर अदालत ने अन्य मामलों की सुनवाई की अगली तारीख वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किये जाने के आदेश दिए है. यह सुनवाई 30 अगस्त को होगी. वहीं मामलों की सुनवाई के बाद पीड़िता के चाचा को भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल वापस भेज दिया गया.
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चार घंटे तक चली सुनवाई
- चार अलग-अलग कोर्ट में न्यायाधीशों ने चार घंटे से अधिक सुनवाई की.
- चाचा के वकील ने बचाव में अपनी दलीलें पेश की.
- आरोपी विधायक के वकील ने भी अपने तर्क रखे.
- कोर्ट ने 30 अगस्त 2019 को बहस की तारीख तय की है.
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
- पीड़िता के चाचा पर जीआरपी थाने समेत माखी थाने में 7 मुकदमे दर्ज हैं.
- उन्नाव कोर्ट में सभी मुकदमों की सुनवाई की गई.
- सीबीआई गवाह यूनुस की मौत के फर्जी शिकायत मामले में साक्ष्यों के अभाव में पीड़िता के चाचा को जमानत मिल गई.
सीबीआई गवाह यूनुस की मौत के मामले में पीड़िता के चाचा पर फर्जी शिकायत का आरोप लगाया गया था, जो साक्ष्यों के आधार पर गलत पाया गया जिस पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है. पांच मुकदमों में 30 अगस्त 2019 को बहस की तारीख अदालत ने सुनिश्चित की है. वहीं कोर्ट के कागजों में सफेदा लगाने के मामले में 28 अगस्त 2019 को बहस की तारीख सुनिश्चित की गई है.
अजेंद्र अवस्थी, पीड़िता के चाचा के वकील