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भूगर्भ जल को खराब करने को लेकर रहमान फैक्ट्री पर लगा 17 करोड़ का जुर्माना - भारत केमिकल उद्योग

उन्नाव में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि कंपनी फैक्ट्री के अलावा यहां का क्रोम कानपुर देहात के रनियां में भी डंप करती थी जिससे दोनों जगह भूगर्भ जल प्रदूषित हुआ है.

राधेश्याम
राधेश्याम
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Published : Oct 27, 2021, 4:35 PM IST

उन्नाव : उन्नाव में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मानकों को दरकिनार कर भूगर्भ जल को नुकसान पहुंचाने, आसपास के क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण फैलाने को लेकर की गई है. वहीं, आरोप है कि कंपनी फैक्ट्री के अलावा यहां का क्रोम कानपुर देहात के रनियां में भी डंप करती थी जिससे दोनों जगह भूगर्भ जल प्रदूषित हुआ है.

भूगर्भ जल को खराब करने को लेकर रहमान फैक्ट्री पर लगा 17 करोड़ का जुर्माना

जिले के औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पुराना नाम भारत केमिकल की जांच कराई थी. कमेटी ने रिपोर्ट में क्रोम डिस्पोज करने में भारी लापरवाही की पुष्टि की थी. इसी आधार पर एनजीटी ने रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. विभागीय अधिकारियों ने खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर कर जुर्माने पर उनका पक्ष रखने के लिए की गई थी.

इसको लेकर सुनवाई के लिए संबंधित फैक्ट्री को 15 दिन का समय दिया है. प्रदूषण अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि एनजीटी के आदेश की एक प्रति रहमान इंडस्ट्रीज को भेजी गई है. कंपनी का पक्ष जानने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि बोर्ड की यह सतत प्रक्रिया है. डिफाल्टर को चिह्नित करते हैं और उन पर जुर्माना लगाते हैं.

यह भी पढ़ेः एनजीटी ने एनटीपीसी पर लगाया 58 लाख का जुर्माना

हाल में ही एनजीटी में अपील कि 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में एनजीटी ने आदेश दिया था की क्रोम के लिए की रनिया में जो डंपिग साइड है, वहां पर कितने उद्योगों ने क्रोम डंप किया था जिससे वहां का ग्राउंड वाटर खराब हो गया. उसमें 11 उद्योग चिह्नित किए गए हैं. उन्नाव का एक है अन्य कानपुर देहात व कानपुर नगर हैं. 11 उद्योगों पर टोटल 280 करोड़ की पेनल्टी लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है.

इसमें उन्नाव की रहमान इंडस्ट्री इसका पुराना नाम था भारत केमिकल उद्योग इस पर 17 करोड़ 18 लाख 49 हजार ₹646 पेनल्टी लगाई गयी है. इनका पक्ष जानने के लिए इन को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है. 15 दिनों में अपना पक्ष दें.

उन्नाव : उन्नाव में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मानकों को दरकिनार कर भूगर्भ जल को नुकसान पहुंचाने, आसपास के क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण फैलाने को लेकर की गई है. वहीं, आरोप है कि कंपनी फैक्ट्री के अलावा यहां का क्रोम कानपुर देहात के रनियां में भी डंप करती थी जिससे दोनों जगह भूगर्भ जल प्रदूषित हुआ है.

भूगर्भ जल को खराब करने को लेकर रहमान फैक्ट्री पर लगा 17 करोड़ का जुर्माना

जिले के औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पुराना नाम भारत केमिकल की जांच कराई थी. कमेटी ने रिपोर्ट में क्रोम डिस्पोज करने में भारी लापरवाही की पुष्टि की थी. इसी आधार पर एनजीटी ने रहमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 17.18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. विभागीय अधिकारियों ने खिलाफ एनजीटी में याचिका दायर कर जुर्माने पर उनका पक्ष रखने के लिए की गई थी.

इसको लेकर सुनवाई के लिए संबंधित फैक्ट्री को 15 दिन का समय दिया है. प्रदूषण अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि एनजीटी के आदेश की एक प्रति रहमान इंडस्ट्रीज को भेजी गई है. कंपनी का पक्ष जानने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रदूषण अधिकारी ने बताया कि बोर्ड की यह सतत प्रक्रिया है. डिफाल्टर को चिह्नित करते हैं और उन पर जुर्माना लगाते हैं.

यह भी पढ़ेः एनजीटी ने एनटीपीसी पर लगाया 58 लाख का जुर्माना

हाल में ही एनजीटी में अपील कि 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में एनजीटी ने आदेश दिया था की क्रोम के लिए की रनिया में जो डंपिग साइड है, वहां पर कितने उद्योगों ने क्रोम डंप किया था जिससे वहां का ग्राउंड वाटर खराब हो गया. उसमें 11 उद्योग चिह्नित किए गए हैं. उन्नाव का एक है अन्य कानपुर देहात व कानपुर नगर हैं. 11 उद्योगों पर टोटल 280 करोड़ की पेनल्टी लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है.

इसमें उन्नाव की रहमान इंडस्ट्री इसका पुराना नाम था भारत केमिकल उद्योग इस पर 17 करोड़ 18 लाख 49 हजार ₹646 पेनल्टी लगाई गयी है. इनका पक्ष जानने के लिए इन को कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है. 15 दिनों में अपना पक्ष दें.

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