उन्नावः दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में हुई. अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपित पति को 10 वर्ष, जेठ-जेठानी, देवर को 8 वर्ष, सास को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपितों पर 2.5 लाख का जुर्माना भी किया है.
ससुराल वालों ने बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला
- बारासगवर थाना क्षेत्र की गढ़ेवा गांव निवासी चंद्रावती पत्नी शिव प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
- जिसमें कहा था कि उसकी बेटी प्रिया उर्फ बिट्टन की शादी चमियानी निवासी सुरेश कुमार से की गई थी.
- ससुराल पक्ष दहेज कम देने का ताना देकर बेटी को प्रताड़ित करता था औरबाद में दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगा.
- 1 अगस्त 2013 को पति सुरेश ने घरवालों के साथ मिलकर बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला था.
- पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
- उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में सत्र न्यायधीश भूपेंद्र राय ने की.
- पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद पति समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
- अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद व मनोज कुमार एडवोकेट की दलीलों को सही ठहराया.
- न्यायाधीश ने सुरेश कुमार पति को 10 वर्ष, सास सावित्री को 7 वर्ष, जेठ रमेश, जेठानी मीना और देवर दिनेश कुमार को 8 साल की सश्रम सजा सुनाई.
ये भी पढ़ें:- भाई को नहीं पसंद था बहन से प्रेमी का मिलना, दोस्तों के साथ मिलकर कर दी हत्या