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उन्नावः दहेज हत्या में पति, जेठ-जेठानी समेत पांच को सजा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति समेत पांच लोगों को सजा सुनाया है. कोर्ट ने पति को 10 वर्ष, जेठ-जेठानी देवर को 8 वहीं सास को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 24, 2019, 4:15 PM IST

जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव.

उन्नावः दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में हुई. अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपित पति को 10 वर्ष, जेठ-जेठानी, देवर को 8 वर्ष, सास को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपितों पर 2.5 लाख का जुर्माना भी किया है.

जानकारी देते वकील.

ससुराल वालों ने बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला

  • बारासगवर थाना क्षेत्र की गढ़ेवा गांव निवासी चंद्रावती पत्नी शिव प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
  • जिसमें कहा था कि उसकी बेटी प्रिया उर्फ बिट्टन की शादी चमियानी निवासी सुरेश कुमार से की गई थी.
  • ससुराल पक्ष दहेज कम देने का ताना देकर बेटी को प्रताड़ित करता था औरबाद में दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगा.
  • 1 अगस्त 2013 को पति सुरेश ने घरवालों के साथ मिलकर बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला था.
  • पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में सत्र न्यायधीश भूपेंद्र राय ने की.
  • पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद पति समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
  • अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद व मनोज कुमार एडवोकेट की दलीलों को सही ठहराया.
  • न्यायाधीश ने सुरेश कुमार पति को 10 वर्ष, सास सावित्री को 7 वर्ष, जेठ रमेश, जेठानी मीना और देवर दिनेश कुमार को 8 साल की सश्रम सजा सुनाई.


ये भी पढ़ें:- भाई को नहीं पसंद था बहन से प्रेमी का मिलना, दोस्तों के साथ मिलकर कर दी हत्या

उन्नावः दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में हुई. अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपित पति को 10 वर्ष, जेठ-जेठानी, देवर को 8 वर्ष, सास को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपितों पर 2.5 लाख का जुर्माना भी किया है.

जानकारी देते वकील.

ससुराल वालों ने बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला

  • बारासगवर थाना क्षेत्र की गढ़ेवा गांव निवासी चंद्रावती पत्नी शिव प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
  • जिसमें कहा था कि उसकी बेटी प्रिया उर्फ बिट्टन की शादी चमियानी निवासी सुरेश कुमार से की गई थी.
  • ससुराल पक्ष दहेज कम देने का ताना देकर बेटी को प्रताड़ित करता था औरबाद में दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगा.
  • 1 अगस्त 2013 को पति सुरेश ने घरवालों के साथ मिलकर बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला था.
  • पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
  • उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में सत्र न्यायधीश भूपेंद्र राय ने की.
  • पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद पति समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
  • अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद व मनोज कुमार एडवोकेट की दलीलों को सही ठहराया.
  • न्यायाधीश ने सुरेश कुमार पति को 10 वर्ष, सास सावित्री को 7 वर्ष, जेठ रमेश, जेठानी मीना और देवर दिनेश कुमार को 8 साल की सश्रम सजा सुनाई.


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Intro:दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक विवाहिता को जलाकर मार डालने के मामले की अंतिम सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में हुई अभियोजन पक्ष के द्वारा दिए गए तर्कों को सुनकर न्यायाधीश ने आरोपित पति को 10 वर्ष जेठ जेठानी देवर को 8 सास को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है सजा के साथ आरोपितों पर ढाई लाख का जुर्माना भी किया है।


Body:बारासगवर थाना क्षेत्र की कर्मी गढ़ेवा गांव निवासी चंद्रावती पत्नी शिव प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि उसकी बेटी प्रिया उर्फ बिट्टन की शादी चमियानी निवासी सुरेश कुमार कनौजिया पुत्र स्वर्गीय देवी चरण के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से दहेज कम देने का ताना देकर बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा दहेज में चार पहिया गाड़ी की मांग कर रहे थे जो पूरी ना होने पर 1 अगस्त 2013 को पति सुरेश ने घरवालों के साथ मिलकर बेटी प्रिया को जलाकर मार डाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 6 में सत्र न्यायधीश भूपेंद्र राय ने की पक्ष विपक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद पति समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद व मनोज कुमार एडवोकेट की दलीलों को सही ठहराया न्यायाधीश ने सुरेश कुमार पति को 10 वर्ष सास सावित्री को 7 वर्ष जेठ रमेश जेठानी मीना और देवर दिनेश कुमार को 8 साल की सश्रम सजा सुनाई है।

बाइट:--प्रेमचंद्र शासकीय अधिवक्ता जिला एंव सत्र न्यायालय।


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