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उन्नाव रेपकांड: दिल्ली HC पहुंचा आरोपी पुलिस कांस्टेबल, CBI को नोटिस जारी

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Published : Aug 23, 2019, 12:01 AM IST

पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में आरोपी कांस्टेबल आमिर खान ने तीस हजारी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि पिछले 13 अगस्त को तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों पर आर्म्स एक्ट के तहत पीड़िता के पिता को गलत तरीके से फंसाने का आरोप तय किया था.

कांसेप्ट इमेज.

नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले के आरोपी कांस्टेबल आमिर खान की तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता के मौत मामले में आमिर खान के खिलाफ आरोप तय किये हैं.

हाईकोर्ट में दी चुनौती
आरोपी कांस्टेबल आमिर खान ने तीस हजारी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि पिछले 13 अगस्त को तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों पर आर्म्स एक्ट के तहत पीड़िता के पिता को गलत तरीके से फंसाने का आरोप तय किया था.

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस को एक साथ टैग कर दिया था. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि दोनों केसों के 43 गवाह एक ही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए दोनों केस टैग किए जाए. दोनों मामलों में 22 अगस्त से तीस हजारी कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले के आरोपी कांस्टेबल आमिर खान की तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता के मौत मामले में आमिर खान के खिलाफ आरोप तय किये हैं.

हाईकोर्ट में दी चुनौती
आरोपी कांस्टेबल आमिर खान ने तीस हजारी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि पिछले 13 अगस्त को तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों पर आर्म्स एक्ट के तहत पीड़िता के पिता को गलत तरीके से फंसाने का आरोप तय किया था.

कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस को एक साथ टैग कर दिया था. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि दोनों केसों के 43 गवाह एक ही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए दोनों केस टैग किए जाए. दोनों मामलों में 22 अगस्त से तीस हजारी कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले के आरोपी कांस्टेबल अमीर खान की तीस हजारी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है । तीस हजारी कोर्ट ने पीड़िता के पिता के मौत के मामले में अमीर खान के खिलाफ आरोप तय किये हैं।



Body:अमीर खान ने तीस हजारी कोर्ट द्वारा आरोप तय करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि पिछले 13 अगस्त को तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और तीन पुलिसकर्मियों पर आर्म्स एक्ट के तहत पीड़िता के पिता को ग़लत तरीके से फंसाने का आरोप तय किया था ।



Conclusion:कोर्ट ने आर्म्स एक्ट और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस को एक साथ टैग कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने कहा कि दोनों केसों के 43 गवाह एक ही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों केस टैग किए जाएं। दोनों मामलों में 22 अगस्त से तीस हजारी कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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