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युवक की हत्या मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

यूपी के उन्नाव में करीब छह साल पहले हुई फिरोज अली की हत्या में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपियों पर बीस-बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

आजीवन कारावास की सजा
आजीवन कारावास की सजा
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Published : Mar 11, 2021, 10:18 AM IST

उन्नाव: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले हुए फिरोज अली की हत्या मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

9 जून 2015 को हुई थी हत्या
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालिब सराय मोहल्ला का है. जहां अशफाक अली ने 9 जून 2015 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते उनके 20 वर्षीय बेटे फिरोज अली की हत्या कर दी गई. मोहल्ले के ही रहने वाले अंगद, सुफियान व मोहम्मद इस्लाम पर अशफाक ने हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस की जांच के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया. तभी से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. मंगलवार शाम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि न देने पर उन्हें दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

उन्नाव: जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले हुए फिरोज अली की हत्या मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

9 जून 2015 को हुई थी हत्या
मामला सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत तालिब सराय मोहल्ला का है. जहां अशफाक अली ने 9 जून 2015 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसके अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते उनके 20 वर्षीय बेटे फिरोज अली की हत्या कर दी गई. मोहल्ले के ही रहने वाले अंगद, सुफियान व मोहम्मद इस्लाम पर अशफाक ने हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस की जांच के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया. तभी से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. मंगलवार शाम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 20-20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की राशि न देने पर उन्हें दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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