उन्नाव: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 14 माह और जेल में रहना होगा.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने बताया-
- यह घटना जून 2017 की है.
- पीड़िता के भाई ने 22 जून 2017 को सफीपुर थाने में शिकायत की.
- उसने बताया कि वह आटा चक्की चलाता है.
- उसकी चक्की में हरदोई के तेरवा थाना कछौना का रहने वाला मनोज काम करता था.
- मनोज ने शिकायतकर्ता की 17 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
- लौटकर घर आई नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई.
- इस पर पुलिस ने मनोज पर मुकदमा दर्ज किया था.
- मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र राय की अदालत में विचाराधीन था.
- शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोज को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई.
- अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना की राशि पीड़िता को देने की बात कही है.