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उन्नाव: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो साल बाद आया फैसला, आरोपी को 10 साल की कैद - उन्नाव में मिल संचालक की बहन के साथ दुष्कर्म

यूपी के जिला एवं सत्र न्यायालय उन्नाव ने दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी को दस साल की कैद सुनाई. साथ ही पीड़िता को 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया.

जिला एवं सत्र न्यायालय.
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Published : Jul 21, 2019, 8:40 PM IST

उन्नाव: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 14 माह और जेल में रहना होगा.

मामले की जानकारी देते सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने बताया-

  • यह घटना जून 2017 की है.
  • पीड़िता के भाई ने 22 जून 2017 को सफीपुर थाने में शिकायत की.
  • उसने बताया कि वह आटा चक्की चलाता है.
  • उसकी चक्की में हरदोई के तेरवा थाना कछौना का रहने वाला मनोज काम करता था.
  • मनोज ने शिकायतकर्ता की 17 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
  • लौटकर घर आई नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई.
  • इस पर पुलिस ने मनोज पर मुकदमा दर्ज किया था.
  • मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र राय की अदालत में विचाराधीन था.
  • शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोज को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई.
  • अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना की राशि पीड़िता को देने की बात कही है.

उन्नाव: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 14 माह और जेल में रहना होगा.

मामले की जानकारी देते सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने बताया-

  • यह घटना जून 2017 की है.
  • पीड़िता के भाई ने 22 जून 2017 को सफीपुर थाने में शिकायत की.
  • उसने बताया कि वह आटा चक्की चलाता है.
  • उसकी चक्की में हरदोई के तेरवा थाना कछौना का रहने वाला मनोज काम करता था.
  • मनोज ने शिकायतकर्ता की 17 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
  • लौटकर घर आई नाबालिग ने परिजनों को आपबीती बताई.
  • इस पर पुलिस ने मनोज पर मुकदमा दर्ज किया था.
  • मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र राय की अदालत में विचाराधीन था.
  • शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोज को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई.
  • अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना की राशि पीड़िता को देने की बात कही है.
Intro:चक्की संचालक की नाबालिक बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर सवालाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर उसे 14 माह और जेल में रहना होगा।


Body:सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि यह घटना जून 2017 की है उन्होंने बताया सफीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक चक्की संचालक की बहन को बहला-फुसलाकर आरोपी भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था।वहीं पीड़िता के भाई ने 22 जून 2017 को सफीपुर थाने में शिकायत की थी कि वह आटा चक्की चलाता है उसकी चक्की में हरदोई जिला का तेरवा थाना कछौना निवासी मनोज काम करता था वह उसकी 17 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है।


Conclusion:लौटकर घर आई बहन ने आपबीती बताई पुलिस ने मनोज पर मुकदमा दर्ज किया था मामला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट भूपेंद्र राय की अदालत में विचाराधीन था शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मनोज को दोषी करार देकर 10 साल की सजा व सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वही ₹50000 जुर्माना की राशि पीड़िता को देने की बात कही है।


बाइट :---रामजीवन यादव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
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