उन्नाव: राशन की दुकान खोलने के लिए अब हाईस्कूल पास होना जरूरी हो गया है. साथ ही 4 हजार की यूनिट संख्या भी अनिवार्य कर दी गई है. वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे. कोई कोटेदार ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोटेदार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उसे भी कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.
- नई नीति के तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है.
- 4 हजार यूनिट से कम पर राशन की दुकान नहीं खुलेगी.
- जो भी नई राशन की दुकान आवंटित की जाएगी उसमें नया शासनादेश लागू रहेगा.
- कोटे की दुकान को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए है.
- 20 फीसद महिलाओं के नाम पर कोटा आवंटन होगा.
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चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी
- राशन की दुकान खुली बैठक के तहत समर्थन के हिसाब से आवंटित किया जाएगा है.
- कोई भी दावेदार के समर्थन से समर्थकों की भीड़ आती है तो उसे कोटा नहीं दिया जाएगा.
- गाइडलाइन के अनुसार दावेदारों को अपना समर्थन जुटाना होगा.
- राशन विक्रेता बनने के लिए पुलिस रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए.
- किसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.
- कोटा मिलने के बाद अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच के बाद कोटा निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.