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उन्नाव: अब राशन दुकान खोलने के लिए मैट्रिक की परीक्षा पास करना जरूरी

अब कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है. राशन विक्रेता बनने के लिए पुलिस रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए. किसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज होगा तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा. कोटेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र पूर्ति कार्यालय में देना होगा.

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कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरुरी.
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Published : Nov 27, 2019, 1:46 PM IST

उन्नाव: राशन की दुकान खोलने के लिए अब हाईस्कूल पास होना जरूरी हो गया है. साथ ही 4 हजार की यूनिट संख्या भी अनिवार्य कर दी गई है. वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे. कोई कोटेदार ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोटेदार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उसे भी कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.

कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरुरी.
कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी
  • नई नीति के तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है.
  • 4 हजार यूनिट से कम पर राशन की दुकान नहीं खुलेगी.
  • जो भी नई राशन की दुकान आवंटित की जाएगी उसमें नया शासनादेश लागू रहेगा.
  • कोटे की दुकान को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए है.
  • 20 फीसद महिलाओं के नाम पर कोटा आवंटन होगा.


इसे भी पढ़ें-उन्नाव: अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसानों का चेक, अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर


चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी

  • राशन की दुकान खुली बैठक के तहत समर्थन के हिसाब से आवंटित किया जाएगा है.
  • कोई भी दावेदार के समर्थन से समर्थकों की भीड़ आती है तो उसे कोटा नहीं दिया जाएगा.
  • गाइडलाइन के अनुसार दावेदारों को अपना समर्थन जुटाना होगा.
  • राशन विक्रेता बनने के लिए पुलिस रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए.
  • किसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.
  • कोटा मिलने के बाद अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच के बाद कोटा निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.

उन्नाव: राशन की दुकान खोलने के लिए अब हाईस्कूल पास होना जरूरी हो गया है. साथ ही 4 हजार की यूनिट संख्या भी अनिवार्य कर दी गई है. वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे. कोई कोटेदार ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोटेदार के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उसे भी कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.

कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरुरी.
कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी
  • नई नीति के तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है.
  • 4 हजार यूनिट से कम पर राशन की दुकान नहीं खुलेगी.
  • जो भी नई राशन की दुकान आवंटित की जाएगी उसमें नया शासनादेश लागू रहेगा.
  • कोटे की दुकान को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए है.
  • 20 फीसद महिलाओं के नाम पर कोटा आवंटन होगा.


इसे भी पढ़ें-उन्नाव: अभी तक क्लियर नहीं हुआ किसानों का चेक, अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर


चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी

  • राशन की दुकान खुली बैठक के तहत समर्थन के हिसाब से आवंटित किया जाएगा है.
  • कोई भी दावेदार के समर्थन से समर्थकों की भीड़ आती है तो उसे कोटा नहीं दिया जाएगा.
  • गाइडलाइन के अनुसार दावेदारों को अपना समर्थन जुटाना होगा.
  • राशन विक्रेता बनने के लिए पुलिस रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए.
  • किसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा.
  • कोटा मिलने के बाद अगर मुकदमा दर्ज होता है तो जांच के बाद कोटा निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी.
Intro:राशन की दुकान खोलने के लिए अब हाईस्कूल पास होना जरूरी हो गया है साथ ही 4000 की यूनिट संख्या भी अनिवार्य कर दी गई है वहीं गांव के प्रधान और उनके रिश्तेदार कोटेदार नहीं बन सकेंगे यदि कोई कोटेदार ग्राम प्रधान बन जाता है तो उसका कोटा निरस्त कर दिया जाएगा इसके साथ ही कोटेदार के खिलाफ यदि कोई मुकदमा पंजीकृत है तो उसे भी कोटेदार नहीं बनाया जाएगा वहीं गैर ग्राम पंचायत में रहने वाले को भी कोटे का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।




Body:नई नीति के तहत कोटेदार बनने के लिए हाईस्कूल पास होना जरूरी कर दिया गया है वही 4000 यूनिट से कम पर राशन की दुकान नहीं खुलेगी जिले में 1230 राशन की दुकान है और उसमें 30 खाली चल रही है जो भी नई राशन की दुकान आवंटित की जाएगी उसमें नया शासनादेश लागू रहेगा कोटे की दुकान को लेकर जो आरक्षण है उसमें सबसे अधिक 21% अनुसूचित जाति के लिए है वहीं 20 फीसद महिलाओं के नाम पर कोटा आवंटन होगा राशन कोटे के चयन को लेकर आवेदक के बैंक खाते में ₹40000 होना जरूरी है इसी से राशन की उठान किया जाएगा राशन की दुकान खुली बैठक के तहत समर्थन के हिसाब से आवंटित की जाती है कोई भी दावेदार के समर्थन से समर्थकों की भीड़ आता है तो उसे भी कोटा नहीं मिलेगा गाइडलाइन के अनुसार दावेदारों को अपना समर्थन जुटाना होगा वहीं राशन विक्रेता बनने के लिए पुलिस रिकॉर्ड भी साफ होना चाहिए यदि किसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज हो तो उसे कोटेदार नहीं बनाया जाएगा वहीं कोटा मिलने के बाद यदि मुकदमा दर्ज होता है तो भी जांच के बाद कोटा निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी कोटेदारों को चरित्र प्रमाण पत्र पूर्ति कार्यालय में देना होगा।

बाइट:--रामेश्वर प्रसाद जिला पूर्ति अधिकारी उन्नाव


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