सुल्तानपुर : घर से न्यायालय जा रहे अधिवक्ता की धारदार हथियार से काट-काटकर हत्या कर दिए जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी सगे भाइयों को दोषी करार दिया है. हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद न्यायालय ने दोनों सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिस पर न्यायालय में दोनों आरोपी फूट-फूटकर रोने लगे. सजा होने के बाद आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा छुड़ाकर भागने का प्रयास किया. जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया और न्यायालय भेज दिया.
जानें क्या था पूरा मामला:
- मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के रानीगंज गांव इलाके से जुड़ा है.
- रानीगंज के निवासी धर्मराज यादव की 14 अगस्त 2014 को मंडी मोड़ के पास दिनदहाड़े धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई थी.
- वहीं घटना के बाद अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किए जाने पर मृतक अधिवक्ता के बेटे को प्रशासन की तरफ से शस्त्र लाइसेंस किया गया था.
- मामले की विवेचना में उच्चस्तरीय टीम गठित की गई थी और तत्कालीन नगर कोतवाल बी पी सिंह ने मामले में आरोप पत्र न्यायालय भेजा.
- जिसमें लंबू यादव और राजमणि यादव को आरोपी बनाया था, मामले में अपर जिला जज उत्कर्ष चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों सगे भाइयों को हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
न्यायालय की सजा के बाद दोनों आरोपी फूट-फूट कर रोने लगे. इसके बाद लंबू यादव पुलिस अभिरक्षा को तोड़ते हुए भागने लगा. हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया.