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हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी मामलाः MP-MLA कोर्ट में नहीं पेश हुए स्वामी प्रसाद मौर्य

सुलतानपुर जिला के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य. हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला है. स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 4 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि नियत कर दी है.

पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य
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Published : Jan 24, 2022, 3:33 PM IST

सुलतानपुरः हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए. आज सोमवार को पेश न होने पर हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने 4 फरवरी को पूर्व मंत्री को उपस्थित होने को कहा है. बीते दिनों मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी करने का आदेश न्यायालय की तरफ से संज्ञान में लाया गया था.

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सत्र 2014 में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई थी. जिस के संदर्भ में सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था. जिसके संदर्भ में 12 जनवरी को इन्हें कोर्ट में पेश होना था. इस दौरान वह पेश नहीं हुए थे. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 24 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था.

हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी मामला
हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी मामला
हाईकोर्ट से हुए स्थगन आदेश के चलते कोर्ट में तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म था. सोमवार को पेशी के दौरान पूर्व मंत्री के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने अगली पेशी पर उपस्थित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को परिवादी अनिल कुमार तिवारी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.जिस पर स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 4 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि नियत कर दी है. सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल देखा गया. अदालत को सुनने के लिए कई सामान्य नागरिक भी कोर्ट में उपस्थित देखे गए.

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सुलतानपुरः हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए. आज सोमवार को पेश न होने पर हाईकोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने 4 फरवरी को पूर्व मंत्री को उपस्थित होने को कहा है. बीते दिनों मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी करने का आदेश न्यायालय की तरफ से संज्ञान में लाया गया था.

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सत्र 2014 में देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई थी. जिस के संदर्भ में सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया था. जिसके संदर्भ में 12 जनवरी को इन्हें कोर्ट में पेश होना था. इस दौरान वह पेश नहीं हुए थे. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 24 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था.

हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी मामला
हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी मामला
हाईकोर्ट से हुए स्थगन आदेश के चलते कोर्ट में तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म था. सोमवार को पेशी के दौरान पूर्व मंत्री के उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने अगली पेशी पर उपस्थित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. सोमवार को परिवादी अनिल कुमार तिवारी ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.जिस पर स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 4 फरवरी को सुनवाई के लिए तिथि नियत कर दी है. सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल देखा गया. अदालत को सुनने के लिए कई सामान्य नागरिक भी कोर्ट में उपस्थित देखे गए.

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