सुल्तानपुर : करीब दो वर्ष पूर्व 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने अभियुक्त लवकुश सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से रेप की वारदात सात अप्रैल 2021 में हुई थी. विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह के अनुसार, लड़की के पिता ने पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था. जब पुलिस ने 14 साल की पीड़िता से पूछताछ की तो उसने दुष्कर्म होने की जानकारी दी. जांच में यह भी सामने आया था कि अभियुक्त लवकुश सिंह की धमकी के कारण लड़की के पिता ने रेप की जानकारी नहीं दी थी. मामले में मुकदमा दर्ज होने और पीड़िता का बयान सामने आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी लवकुश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. स्थानीय ग्रामीणों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने केस की विवेचना पूरी की. विवेचना में पीड़ित लड़की के परिवार की ओर से लगाया गया आरोप सही पाया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल किया था.
स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया. बचाव पक्ष ने केस को फर्जी साबित करने की कोशिश की. पीड़ित पक्ष की ओर से के विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने पैरवी की. उन्होंने अदालत में कई गवाह पेश किए और लवकुश को ही घटना के लिए दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज (पाक्सो एक्ट) पवन कुमार शर्मा की अदालत ने लवकुश को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी लवकुश सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के पक्ष में देने का आदेश दिया है.