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सुलतानपुर: गोली मारकर नहीं हुई थी आशुतोष की हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा - सुलतानपुर भाजपा नेता हत्या कांड

सुलतानपुर जिले के बीजेपी नेता और बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्र के हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले में भूचाल ला दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष मिश्र की हत्या गोली मारकर नहीं की गई थी.

भाजपा नेता आशुतोष मिश्रा की हत्या का खुलासा
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Published : Jul 8, 2019, 3:09 PM IST

सुलतानपुर: भाजपा नेता और बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या नहीं की जाने की बात सामने आई है. रिपोर्ट आने के बाद जेल में निरुद्ध के पक्षकार अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.

भाजपा नेता आशुतोष मिश्रा की हत्या का खुलासा.

जानें क्या है पूरा मामला...

  • एक सप्ताह पूर्व सुल्तानपुर के भाजपा नेता और मौजूदा बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्र की हत्या कर दी गई थी.
  • मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है.
  • रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है.
  • रिपोर्ट के आने के बाद जेल में निरुद्ध के पक्षकार अब आशुतोष मिश्रा के परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.
  • जेल में निरुद्ध के पक्षकार 156/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं.

पीएम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है. पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है. पुलिस को सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि जो जेल में निरुद्ध है उन पर भी असलहे से फायरिंग हुई. 156/ 3 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कोर्ट से शुरू की गई है.
अरविंद सिंह राजा, अधिवक्ता

सुलतानपुर: भाजपा नेता और बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस अफसरों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या नहीं की जाने की बात सामने आई है. रिपोर्ट आने के बाद जेल में निरुद्ध के पक्षकार अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.

भाजपा नेता आशुतोष मिश्रा की हत्या का खुलासा.

जानें क्या है पूरा मामला...

  • एक सप्ताह पूर्व सुल्तानपुर के भाजपा नेता और मौजूदा बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्र की हत्या कर दी गई थी.
  • मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है.
  • रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है.
  • रिपोर्ट के आने के बाद जेल में निरुद्ध के पक्षकार अब आशुतोष मिश्रा के परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं.
  • जेल में निरुद्ध के पक्षकार 156/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं.

पीएम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है. पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है. पुलिस को सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि जो जेल में निरुद्ध है उन पर भी असलहे से फायरिंग हुई. 156/ 3 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कोर्ट से शुरू की गई है.
अरविंद सिंह राजा, अधिवक्ता

Intro:investigate story
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शीर्षक : हाई प्रोफाइल भाजपा नेता मर्डर केस : गोली मारकर नहीं हुई आशुतोष की हत्या।


सुल्तानपुर में भाजपा नेता और बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पीएम रिपोर्ट ने पुलिस अफसरों के के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है। जिसकी वजह से हत्या में जेल में निरुद्ध पक्षकार अब मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं । न्यायालय से एफ आई आर दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


Body:1 सप्ताह पूर्व सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना अंतर्गत सुरौली पांडे का पुरवा गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा बीडीसी सदस्य आशुतोष मिश्र की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया और तीन लोग अब तक जेल जा चुके हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले में भूचाल ला दिया है । आशुतोष मिश्रा की गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। जिसकी वजह से जेल में निरुद्ध पक्षकार अब आशुतोष मिश्रा के परिजनों पर ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू कर रहे है। पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा जा चुका है। अगले चरण में 156/3 के तहत एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


Conclusion:बाइट : जेल में निरुद्ध पक्षकार के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा कहते हैं कि पीएम रिपोर्ट में गोली मारकर हत्या नहीं होने की बात सामने आई है । पुलिस अधीक्षक और डीआईजी को मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है। पुलिस को सीधे तौर पर एफ आई आर दर्ज करनी चाहिए । क्योंकि जो जेल में निरुद्ध है उन पर भी असलहे से फायरिंग हुई। गोली लगी, सुल्तानपुर से लखनऊ तक इलाज हुआ है। 156/ 3 के तहत एफ आई आर दर्ज कराने की कोर्ट से प्रक्रिया शुरू की गई है।



आशुतोष मिश्रा, सुल्तानपुर, 94 15049 256
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