ETV Bharat / state

हत्या के मामले में 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, दोषियों को 10 साल की कैद - kotwali dehat sultanpur

सुल्तानपुर में 23 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को 20 हजार जुर्माने के साथ 10 साल की मिली कैद. स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में सुनाया गया फैसला. सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला.

etv bharat
दोषियों को 10 साल की कैद
author img

By

Published : Mar 3, 2022, 8:37 AM IST

सुल्तानपुर: जिले में 23 साल पुराने हत्या के प्रयास के केस में दोषियों को दस साल कैद की सजा मिली है. स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे कृता गांव का मामला है.


सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे कृता गांव के रहने वाले रामदास पासी ने 23 दिसंबर साल 1998 की घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित रामदास का आरोप था कि उसके गांव के ही आरोपी राजेंद्र सिंह और नागेंद्र बहादुर सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते उसके बेटे जगत नारायण पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया था.

Cyber Fraud: लोन लेने की चाहत में न खोले वेबसाइट्स, पड़ जाएंगे लेने के देने

मामले में आरोपियों के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसके बाद मामले का विचारण स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चला, जिसमें आरोपियों पर 20 हजार के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

सुल्तानपुर: जिले में 23 साल पुराने हत्या के प्रयास के केस में दोषियों को दस साल कैद की सजा मिली है. स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे कृता गांव का मामला है.


सुल्तानपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे कृता गांव के रहने वाले रामदास पासी ने 23 दिसंबर साल 1998 की घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़ित रामदास का आरोप था कि उसके गांव के ही आरोपी राजेंद्र सिंह और नागेंद्र बहादुर सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते उसके बेटे जगत नारायण पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया था.

Cyber Fraud: लोन लेने की चाहत में न खोले वेबसाइट्स, पड़ जाएंगे लेने के देने

मामले में आरोपियों के खिलाफ पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसके बाद मामले का विचारण स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चला, जिसमें आरोपियों पर 20 हजार के जुर्माने के साथ 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है.


ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.