सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की अदालत ने दुद्धी क्षेत्र के पूर्व विधायक हरिराम चेरो सहित दो को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. न्यायालय ने दो आरोपियों को यह सजा वर्ष 2015 में जेपी सीमेंट कंपनी डाला के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अजय शर्मा के अपहरण के मामले में सुनाई. बता दें कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के अपना दल से पूर्व विधायक रहे हरिराम चेरो हमेशा विवादों में रहे हैं. बीते चुनाव से पहले भाजपा समर्थित अपना दल पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद हरिराम चेरो ने बसपा से टिकट लिया था. लेकिन, बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
साढ़े सात वर्ष पूर्व पुलिस पार्टी पर फायर करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दुद्धी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो समेत दो दोषियों को 3-3 वर्ष की कैद की सजा सुनाई. वहीं, अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 14 जनवरी 2015 को उपनिरीक्षक जेके सिंह प्रभारी जन शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस बल के साथ पुलिस कार्यालय से रवाना हुए थे. तभी स्वाट प्रभारी सुनील चन्द्र तिवारी एवं चुर्क चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ चुर्क मोड़ पर मिले.
इन लोगों को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश जेपी सीमेंट कंपनी के अजय शर्मा के अपहरण की योजना बना रहे हैं. इसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई. घेराबंदी करके सफेद रंग की स्कार्पियो से आए बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया. इस दौरान पुलिस टीम ने भी फायर किया और बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से असलहा, कारतूस, विस्फोटक सामग्री आदि बरामद हुआ. पूछताछ में पूर्व विधायक दुद्दी हरीराम चेरो निवासी गददरवा थाना हाथीनाला, गिरजानन्द सिंह चेरो निवासी ककरोत थाना पाटन जिला पलामू झारखंड और जावेद अहमद व बमभोला पासवान ने बताया कि वह सभी जेपी सीमेंट के अधिकारी के अपहरण की योजना बना रहे थे.
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पुलिस ने ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की. पुलिस विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी दुद्दी के पूर्व विधायक हरीराम चेरो व गिरजानन्द सिंह चेरो को 3-3 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की.