सोनभद्रः जनपद के बीजपुर क्षेत्र में साढ़े चार वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिक बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषी पाकर संतोष बैगा को 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर दोषी युवक को 6 माह की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी. कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को राहत देते हुए कहा कि अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को दी जायेगी.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 12 अगस्त 2018 को बीजपुर थाने में दी तहरीर देकर पुलिस को अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी जो कक्षा 5 की छात्रा है. पुलिस को बताया था कि पड़ोसी संतोष ने गाना सुनाने के बेटी को अपने घर ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया. इसके बाद उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. दर्द से चिल्लाने पर उसके मुंह को गमछा से बांध दिया था. यह बात बेटी ने अपनी मां से बताई. इसके बाद पीड़िता के मां-बाप की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया. जिसमें युवक को दोषी पाया. विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने और गवाहों के बयान एवं पत्रावली के आधार पर दोषी संतोष बैगा को 20 वर्ष की कैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अर्थदंड की समूची धनराशि 50 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की.
यह भी पढ़ें- Raped In Meerut: नाबालिग से गांव के युवक ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया वायरल