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सोनभद्र में हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास

सोनभद्र में मां के हत्यारे कलयुगी बेटे को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे मामले में हत्यारी मां को आजीवन कारावास की ही सजा मिली है.

हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास
हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास
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Published : Mar 26, 2021, 10:48 PM IST

सोनभद्रः जिले में आज दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाया. जिसमें एक हत्यारे बेटे और हत्यारी मां को उम्रकैद की सजा मिली है. कोर्ट ने इनपर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसको न देने पर दो महीने की अतिरिक सजा भुगतनी होगी. हत्या के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. ये दोनों ही मामला दुद्धी कोतवाली इलाके का है.

दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा

अभियोजन पक्ष के मतुाबिक दुद्धी कोतवाली में दी गयी तहरीर में वार्ड नम्बर 9 दुद्धी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को सुबह 10:30 बजे उसका छोटा भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी से झगड़ा किया. इस दौरान उसने फावड़े से उसके सिर पर वार कर दिया था, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा मामला भी दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुमहान गांव का है. जहां दुद्धी कोतवाली में एक मई 2015 को दी गई तहरीर में दारोगा सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके छोटी बेटी की शादी थी. उसकी बड़ी बेटी रजवंती देवी जो उसके घर पर ही अपने 15 वर्षीय बेटे नन्दलाल के साथ रहती थी. सुबह 10 बजे रजवंती ने अपने सो रहे बेटे की गर्दन पर फावड़े से कई वार कर हत्या कर दिया. पुलिस ने दोनों मामलों को गम्भीरता से लिया और हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों मामलों में विवेचकों ने बारी-बारी से चार्जशीट दाखिल कर दिया.

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी को UP की जेल में किया जाएगा शिफ्ट, फैसले का BJP ने किया स्वागत

कोर्ट ने दोनों मामले में सुनाया आजीवन कारावास

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोषियों राकेश कुमार मिश्रा और रजवंती देवी को उम्रकैद की सजा दी. इसके साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

सोनभद्रः जिले में आज दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाया. जिसमें एक हत्यारे बेटे और हत्यारी मां को उम्रकैद की सजा मिली है. कोर्ट ने इनपर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसको न देने पर दो महीने की अतिरिक सजा भुगतनी होगी. हत्या के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. ये दोनों ही मामला दुद्धी कोतवाली इलाके का है.

दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा

अभियोजन पक्ष के मतुाबिक दुद्धी कोतवाली में दी गयी तहरीर में वार्ड नम्बर 9 दुद्धी निवासी अवधेश कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2018 को सुबह 10:30 बजे उसका छोटा भाई राकेश कुमार मिश्रा उर्फ कलोल ने मां उर्मिला देवी से झगड़ा किया. इस दौरान उसने फावड़े से उसके सिर पर वार कर दिया था, जिससे मां की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरा मामला भी दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुमहान गांव का है. जहां दुद्धी कोतवाली में एक मई 2015 को दी गई तहरीर में दारोगा सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके छोटी बेटी की शादी थी. उसकी बड़ी बेटी रजवंती देवी जो उसके घर पर ही अपने 15 वर्षीय बेटे नन्दलाल के साथ रहती थी. सुबह 10 बजे रजवंती ने अपने सो रहे बेटे की गर्दन पर फावड़े से कई वार कर हत्या कर दिया. पुलिस ने दोनों मामलों को गम्भीरता से लिया और हत्या की एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर दोनों मामलों में विवेचकों ने बारी-बारी से चार्जशीट दाखिल कर दिया.

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कोर्ट ने दोनों मामले में सुनाया आजीवन कारावास

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों मामलों में दोषियों राकेश कुमार मिश्रा और रजवंती देवी को उम्रकैद की सजा दी. इसके साथ ही दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

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