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सोनभद्र में कोर्ट के आदेश पर बीडीओ समेत पांच पर FIR, मारपीट और धमकाने का आरोप - सोनभद्र में मारपीट के आरोपी बीडीओ पर FIR

सोनभद्र में मारपीट और धमकाने के आरोप में बीडीओ समेत पांच के खिलाफ (FIR on five including BDO in Sonbhadra) मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई.

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Published : Oct 15, 2022, 9:16 AM IST

सोनभद्र: जिले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री, ग्राम प्रधान सहित पांच के खिलाफ FIR (FIR on BDO in Sonbhadra) दर्ज की गई है. बीडीओ समेत पांच लोगों पर आरटीआई कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सदस्य ने मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया था.

इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में बीडीओ समेत 5 के खिलाफ कई धाराओं में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया. अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी ग्राम पंचायत सदस्य राजाराम केसरी ने कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. उस पत्र में लिखा था कि गत 14 मार्च 2022 की सुबह 11 बजे के करीब खंड विकास अधिकारी राबटर्सगंज उमेश सिंह ने उसे फोन करके बुलाया था. जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एडीओ पंचायत कृपाशंकर शुक्ल, ग्राम विकास अधिकारी राजपुर अश्वनी श्रीवास्तव, प्रधान राजपुर मीरा देवी और उनके पति राजकुमार पहले से बीडीओ कार्यालय में बैठे हुए थे. पीड़ित ने बताया कि बीडीओ ने कार्यालय बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाते हुए कहा कि आरटीआई के तहत जो सूचना मांगे हो वह दिया जाना संभव नहीं है. लेकिन, पीड़ित ने बीडीओ से कहा कि यह बात उसे वह लिखित में दें, तभी वहां मौजूद एडीओ पंचातय समेत अन्य सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की. एडीओ पंचायत ने पीड़ित के दस्तावेज भी फाड़ दिए. वहीं, बीडीओ ने तो पीड़ित को जेल भिजवाने की धमकी तक दे डाली.

पढ़ें- अलीगढ़ में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरी, कई लोग दबे

मोबाइल पर हुई बातचीत में बीडीओ उमेश सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया. उन्होंन कहा कि राजाराम केसरी द्वारा एक मामले में शिकायत की बात उनके संज्ञान में आई थी, जिसको लेकर कार्रवाई की जा चुकी है. यह बात उन्होंने केसरी को कार्यालय आने पर बताई भी थी. मारपीट जैसी कोई बात न उनके सामने कभी हुई, ना ही ऐसी कोई बात ही उनके संज्ञान में है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.


पढ़ें- Kashipur Shootout Case: मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़, खनन माफिया जफर गिरफ्तार

सोनभद्र: जिले के राबर्ट्सगंज ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, संबंधित ग्राम पंचायत के सेक्रेट्री, ग्राम प्रधान सहित पांच के खिलाफ FIR (FIR on BDO in Sonbhadra) दर्ज की गई है. बीडीओ समेत पांच लोगों पर आरटीआई कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत सदस्य ने मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया था.

इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है. रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में बीडीओ समेत 5 के खिलाफ कई धाराओं में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया. अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी ग्राम पंचायत सदस्य राजाराम केसरी ने कोर्ट में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. उस पत्र में लिखा था कि गत 14 मार्च 2022 की सुबह 11 बजे के करीब खंड विकास अधिकारी राबटर्सगंज उमेश सिंह ने उसे फोन करके बुलाया था. जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि एडीओ पंचायत कृपाशंकर शुक्ल, ग्राम विकास अधिकारी राजपुर अश्वनी श्रीवास्तव, प्रधान राजपुर मीरा देवी और उनके पति राजकुमार पहले से बीडीओ कार्यालय में बैठे हुए थे. पीड़ित ने बताया कि बीडीओ ने कार्यालय बुलाकर उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाते हुए कहा कि आरटीआई के तहत जो सूचना मांगे हो वह दिया जाना संभव नहीं है. लेकिन, पीड़ित ने बीडीओ से कहा कि यह बात उसे वह लिखित में दें, तभी वहां मौजूद एडीओ पंचातय समेत अन्य सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की. एडीओ पंचायत ने पीड़ित के दस्तावेज भी फाड़ दिए. वहीं, बीडीओ ने तो पीड़ित को जेल भिजवाने की धमकी तक दे डाली.

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मोबाइल पर हुई बातचीत में बीडीओ उमेश सिंह ने सभी आरोपों को गलत बताया. उन्होंन कहा कि राजाराम केसरी द्वारा एक मामले में शिकायत की बात उनके संज्ञान में आई थी, जिसको लेकर कार्रवाई की जा चुकी है. यह बात उन्होंने केसरी को कार्यालय आने पर बताई भी थी. मारपीट जैसी कोई बात न उनके सामने कभी हुई, ना ही ऐसी कोई बात ही उनके संज्ञान में है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.


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