सोनभद्र: दुद्धी के बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ पर आठ वर्ष पूर्व एक नाबालिग को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. इस मामले में एडीजे द्वितीय/एमपी-एमएलए कोर्ट राहुल मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को दुद्धी विधायक रामदुलार के मामले में फैसला सुनाया जाना था. लेकिन, जनपद न्यायालय ने 7 अप्रैल 2023 तक के लिए फैसला स्थगित कर दिया.
दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई घर आई. पूछने पर बताया कि प्रधान के पति रामदुलार गौड़ (वर्तमान में दुद्धी के भाजपा विधायक) ने कई बार उनकी बहन को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. रामदुलार गौड़ दबंग किस्म का व्यक्ति होने के कारण उसके डर की वजह से लड़की घर में नहीं बताती थी. शौच जाने के समय रामदुलार गौड़ उनकी बहन के साथ अक्सर जोर जबरजस्ती करता था. पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
भाजपा विधायक रामदुलार गौड़ के वकील पवन कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने आज अपना फैसला स्थगित कर दिया है. न्यायालय इस मामले में अपना निर्णय 7 अप्रैल 2023 को सुनाएगा. उन्होंने कहा कि जब तक न्यायालय का निर्णय न आ जाए, हम उस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते.
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