सोनभद्र: अपर सत्र न्यायाधीश ने नौ वर्ष पहले व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी युवक आर्म्स एक्ट के मामले में भी दोषी पाया गया है. इस मामले में भी आरोपी को कोर्ट ने 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना अलग से लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी निवासी रामनारायण यादव की पुत्री अनामिका यादव ने ओबरा थाने में तहरीर देकर बताया था कि 21 फरवरी 2014 को जब घर पर उसके अलावा उसके माता-पिता और दो नौकर मौजूद थे तभी सुबह करीब 8:00 बजे दो लोग घर पर आए. जब नौकर ने दरवाजा खोला तो इनमें से एक युवक ने उसके पिताजी को घर में घुसकर गोली मार दी. इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए. घटना के बाद तत्काल पिता को चाचा के लड़के की मदद से ओबरा परियोजना अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने 21 फरवरी 2014 को पुष्पेंद्र उर्फ बंटी दुबे निवासी पट्टी दयालपुर मुरादपुर के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई.
विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुई. इस मामले में दोषी पुष्पेंद्र उर्फ बंटी दुबे को उम्रकैद व 10000 की जुर्माने की कोर्ट ने सजा सुनाई. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, पांच अन्य आरोपियों के साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिए गए. बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुमार वीर प्रताप सिंह ने इस मामले में बहस की थी.
बता दें कि दोषी बंटी दुबे ने इस मामले में अवैध असलहे का प्रयोग करते हुए गोली मारकर हत्या की थी इसलिए उसे आर्म्स एक्ट का दोषी पाया गया. इस मामले में पुलिस ने दोषी पाकर विवेचना की तो न्यायालय ने 5 वर्ष की कैद की अलग से सजा सुनाई. बता दें कि इस मामले में दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी. इस मामले में भी न्यायालय ने 10000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.
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