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sonbhadra news: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में पेश हुए बीजेपी विधायक

सोनभद्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बीजेपी विधायक कोर्ट में पेश हुए. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बीजेपी विधायक कोर्ट में पेश
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Published : Jan 23, 2023, 6:44 PM IST

सोनभद्र: दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में पेश हुए. बीती 19 जनवरी को ही अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने रामदुलार गोंड के खिलाफ वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया था कि उन्हें सोमवार 23 जनवरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. इसी के मद्देनजर वह खुद ही कोर्ट में हाजिर हो गए. दो घंटे तक चली कार्यवाही के बाद कोर्ट ने उनका वारंट निरस्त कर जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

बता दें कि दुद्धी क्षेत्र से विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष 2014 में म्योरपुर थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था. बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड उस समय ग्रामप्रधान प्रतिनिधि थे. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की है.

न्यायालय की ओर से कई बार तलब किए जाने के बावजूद भी दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे. इसको देखते हुए बीती 19 जनवरी को न्यायालय ने वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया था कि उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. इसी के मद्देनजर दुद्धी के विधायक आज अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की कोर्ट में प्रस्तुत हुए. शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने दुद्धी विधायक को राहत देते हुए उनका वारंट निरस्त कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए आगामी 25 जनवरी की तिथि तय की है.

न्यायालय में पेश होने के बाद दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को दुष्कर्म के मामले में जमानत मिल गई और उनका वारंट निरस्त हो गया. हालांकि कोर्ट से बाहत आकर वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और तेजी से निकल गए. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जनवरी को होगी.

ये भी पढ़ेंः Jhansi के इस घर में अचानक जलने लगती अलमारी, बेड और कपड़े, कई बार आग बुझा-बुझाकर थका परिवार

सोनभद्र: दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में पेश हुए. बीती 19 जनवरी को ही अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने रामदुलार गोंड के खिलाफ वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया था कि उन्हें सोमवार 23 जनवरी को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. इसी के मद्देनजर वह खुद ही कोर्ट में हाजिर हो गए. दो घंटे तक चली कार्यवाही के बाद कोर्ट ने उनका वारंट निरस्त कर जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

बता दें कि दुद्धी क्षेत्र से विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष 2014 में म्योरपुर थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ था. बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड उस समय ग्रामप्रधान प्रतिनिधि थे. इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की है.

न्यायालय की ओर से कई बार तलब किए जाने के बावजूद भी दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए थे. इसको देखते हुए बीती 19 जनवरी को न्यायालय ने वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया था कि उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए. इसी के मद्देनजर दुद्धी के विधायक आज अपर सत्र न्यायाधीश राहुल मिश्रा की कोर्ट में प्रस्तुत हुए. शासकीय अधिवक्ता सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने दुद्धी विधायक को राहत देते हुए उनका वारंट निरस्त कर दिया है और मामले की सुनवाई के लिए आगामी 25 जनवरी की तिथि तय की है.

न्यायालय में पेश होने के बाद दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को दुष्कर्म के मामले में जमानत मिल गई और उनका वारंट निरस्त हो गया. हालांकि कोर्ट से बाहत आकर वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और तेजी से निकल गए. इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जनवरी को होगी.

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