सोनभद्र: जिले में अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी विजयगढ़ किला मजार के बाबा जमील अहमद को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अपर सत्र न्यायाधीश ने बाबा पर लगाये गए दुष्कर्म का आरोप सही पाये जाने पर यह सजा सुनाई है.
झाड़फूंक के बहाने किशोरी से किया था दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 3 अक्तूबर 2018 को उसकी तबियत खराब थी. उसके घर पर विजयगढ़ किला मजार के बाबा जमील अहमद आए थे. उन्होंने कहा कि मजार पर झाड़फूंक कराने आना पड़ेगा तब ठीक हो जाओगी. उसके बाद युवती अपनी मां से पूछकर 4 अक्टूबर 2018 को मऊ किला मजार पर अकेले ही गई थी, जहां पर बाबा जमील अहमद मिले. बाबा ने कहा कि यहां पर 40 दिनों तक रुकना पड़ेगा तभी बीमारी ठीक होगी. बाबा की बातों पर विश्वास करके वह रुक गई. 10 अक्तूबर 2018 को रात में बाबा ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जब वह अपने घर आने लगी तो उसे आने भी नहीं दिया. किसी तरह शौच के बहाने युवती 12 अक्टूबर 2018 को भागकर अपने घर आई और सारे घटनाक्रम की जानकारी अपनी मां को दी.
पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पीड़ित किशोरी ने 12 अक्टूबर 2018 को अपनी मां के साथ थाने पर आकर माची थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी मजार के बाबा जमील अहमद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बाबा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था. इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.
सोनभद्र में दुष्कर्म के आरोपी बाबा को उम्रकैद की सजा
यूपी के सोनभद्र जिले में युवती से दुष्कर्म के आरोपी विजयगढ़ किले में स्थित मजार के बाबा को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी बाबा पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
सोनभद्र: जिले में अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी विजयगढ़ किला मजार के बाबा जमील अहमद को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अपर सत्र न्यायाधीश ने बाबा पर लगाये गए दुष्कर्म का आरोप सही पाये जाने पर यह सजा सुनाई है.
झाड़फूंक के बहाने किशोरी से किया था दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 3 अक्तूबर 2018 को उसकी तबियत खराब थी. उसके घर पर विजयगढ़ किला मजार के बाबा जमील अहमद आए थे. उन्होंने कहा कि मजार पर झाड़फूंक कराने आना पड़ेगा तब ठीक हो जाओगी. उसके बाद युवती अपनी मां से पूछकर 4 अक्टूबर 2018 को मऊ किला मजार पर अकेले ही गई थी, जहां पर बाबा जमील अहमद मिले. बाबा ने कहा कि यहां पर 40 दिनों तक रुकना पड़ेगा तभी बीमारी ठीक होगी. बाबा की बातों पर विश्वास करके वह रुक गई. 10 अक्तूबर 2018 को रात में बाबा ने डरा धमकाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जब वह अपने घर आने लगी तो उसे आने भी नहीं दिया. किसी तरह शौच के बहाने युवती 12 अक्टूबर 2018 को भागकर अपने घर आई और सारे घटनाक्रम की जानकारी अपनी मां को दी.
पीड़ित किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पीड़ित किशोरी ने 12 अक्टूबर 2018 को अपनी मां के साथ थाने पर आकर माची थाना क्षेत्र के महुली गांव निवासी मजार के बाबा जमील अहमद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना की. पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने बाबा के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था. इसी मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी मऊ किला मजार के बाबा जमील अहमद को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.