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गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को 31 जनवरी तक करना होगा रजिस्ट्रेशन

यूपी के सीतापुर में गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है.

अजीत कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.
अजीत कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.
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Published : Jan 28, 2021, 2:14 PM IST

सीतापुर: जनपद में गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी-विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ.प्र., लखनऊ के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा. वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

उन्होंने बताया कि गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर समस्त जानकारी को school login टैब के अन्दर जाकर विवरण अंकित किया जाना है. इसकी अंतिम तिथी 31.01.2021 कर दी गई है. विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की संशय, प्रश्न अथवा समस्या की स्थिति में विभागीय मेल-आई.डी. http://rte25.upsdc.gov.in और मो नंबर 6394293939 एवं 7887060587 पर संपर्क कर दूर किया जा सकता है.

इसे भी पढे़ं- शिक्षक के साथ हुई बदसलूकी पर कार्रवाई की मांग, शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

सीतापुर: जनपद में गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालकों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर राजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी-विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ.प्र., लखनऊ के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2021 द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों को पोर्टल पर रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जो विद्यालय पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा. वह फीस-प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

उन्होंने बताया कि गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर समस्त जानकारी को school login टैब के अन्दर जाकर विवरण अंकित किया जाना है. इसकी अंतिम तिथी 31.01.2021 कर दी गई है. विद्यालय द्वारा किसी भी तरह की संशय, प्रश्न अथवा समस्या की स्थिति में विभागीय मेल-आई.डी. http://rte25.upsdc.gov.in और मो नंबर 6394293939 एवं 7887060587 पर संपर्क कर दूर किया जा सकता है.

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