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किसी भी क्रय केंद्र पर धान बिक्री कर सकेंगे किसानः डीएम

सीतापुर जिले के किसान अब अपनी तहसील के किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री कर सकते हैं. इसके लिए डीएम ने निर्देश जारी किया है. वहीं, डीएम ने इसको कड़ाई से पालन कराने की बात कही है.

डीएम सीतापुर
डीएम सीतापुर
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Published : Dec 20, 2020, 5:40 PM IST

सीतापुरः जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि अब किसान अपने तहसील के किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री कर सकते हैं. इसके संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निर्देश हैं. इसको लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में बदलाव किया गया है.

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में दिए गए प्रावधानों के तहत जनपद के धान क्रय केंद्रों का ग्रामों से सम्बद्वीकरण कराया गया था. इसके बाद कृषकों की सुविधा और स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिले के सभी धान क्रय केंद्रों को जनपद स्तर पर सम्बद्वीकरण से मुक्त किया गया था.

जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान समय में धान क्रय केंद्रों पर आवक कम है. इसको लेकर तहसील के कृषकों की सुविधा और स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत तहसील के सभी धान क्रय केंद्रों को अपने तहसील स्तर पर सम्बद्धीकरण से मुक्त किया गया है. कृषक अपना धान तहसील के किसी भी धान क्रय केंद्र पर विक्रय कर सकते हैं. जिलाधिकारी ने इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

सीतापुरः जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि अब किसान अपने तहसील के किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर धान की बिक्री कर सकते हैं. इसके संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निर्देश हैं. इसको लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में बदलाव किया गया है.

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति में दिए गए प्रावधानों के तहत जनपद के धान क्रय केंद्रों का ग्रामों से सम्बद्वीकरण कराया गया था. इसके बाद कृषकों की सुविधा और स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जिले के सभी धान क्रय केंद्रों को जनपद स्तर पर सम्बद्वीकरण से मुक्त किया गया था.

जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि वर्तमान समय में धान क्रय केंद्रों पर आवक कम है. इसको लेकर तहसील के कृषकों की सुविधा और स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत तहसील के सभी धान क्रय केंद्रों को अपने तहसील स्तर पर सम्बद्धीकरण से मुक्त किया गया है. कृषक अपना धान तहसील के किसी भी धान क्रय केंद्र पर विक्रय कर सकते हैं. जिलाधिकारी ने इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

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