ETV Bharat / state

किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी को पांच साल की सजा, जुर्माना

श्रावस्ती में किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी को कोर्ट (Shravasti Court) ने पांच साल की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया.

etv bharat
etv bharat
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 18, 2023, 6:44 AM IST

श्रावस्ती: किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी को श्रावस्ती कोर्ट (Shravasti Court) ने शुक्रवार को पांच साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. दोषी के खिलाफ फरवरी 2021 में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाना इकौना में 17 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

प्राथमिकी में उल्लेख किया गया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही लालपुर गांव निवासी लल्ली उर्फ पवन कुमार पुत्र ननकऊ मौर्य के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा था.सत्र परीक्षण के बाद बयान और सबूतों के आधार पर दोष साबित हो गया. इस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पवन कुमार को पांच साल की सजा व दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यदि आरोपी कोई अर्थदंड नहीं अदा करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

श्रावस्ती: किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के दोषी को श्रावस्ती कोर्ट (Shravasti Court) ने शुक्रवार को पांच साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. दोषी के खिलाफ फरवरी 2021 में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाना इकौना में 17 फरवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

प्राथमिकी में उल्लेख किया गया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही लालपुर गांव निवासी लल्ली उर्फ पवन कुमार पुत्र ननकऊ मौर्य के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा था.सत्र परीक्षण के बाद बयान और सबूतों के आधार पर दोष साबित हो गया. इस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी पवन कुमार को पांच साल की सजा व दस हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया. जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यदि आरोपी कोई अर्थदंड नहीं अदा करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ेंः पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन, ED ने 73 करोड़ की संपत्ति जब्त की

ये भी पढ़ेंः संघमित्रा व पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को कोर्ट ने किया तलब, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.