श्रावस्ती: लोकसभा चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय उर्फ बिन्नू पांडेय की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी (Non bailable warrant issued against Vinay Kumar) किया है. इसके बाद भी वे न्यायालय पर हाजिर नहीं हो रहे हैं. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट अनिल कुमार द्वादश ने उन्हें न्यायालय पर हाजिर कराने के लिए देवीपाटन मंडल के डीआईजी को पत्र लिखा है.
बता दें कि 24 मार्च 2009 को कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय (Shravasti former MP Vinay Kumar Pandey) ने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ गिलौला कस्बे में जुलूस निकाला था. इस मामले में गिलौला थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सतेंद्र कुमार पांडेय की तहरीर पर विनय पांडेय और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमें का परीक्षण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार के न्यायालय पर चल रहा है.
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सहायक अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि न्यायालय पर विगत कई पेशियों पर उपस्थित न होने पर पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय निवासी घुघूरपुर थाना कोतवाली देहात जिला बलरामपुर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया लेकिन, लगातार कई पेशियों के बाद भी उन्हें पुलिस न्यायालय पर हाजिर नहीं करा पा रही है. इस बाबत दो बार बलरामपुर एसपी को भी न्यायालय द्वारा पत्र लिखा गया था. इसके बाद भी पूर्व सांसद कोर्ट पर हाजिर नहीं हुए. अब न्यायालय ने डीआईजी को पत्र लिखकर पूर्व सांसद को हाजिर कराने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख लगाई गई है.