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छेड़छाड़ के दोषी को न्यायालय ने सुनाई चार वर्ष की सजा

श्रावस्ती में 16 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियुक्त को चार वर्ष की सजा
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Published : Sep 10, 2022, 3:22 PM IST

श्रावस्ती: जिले में छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को एडीजे सुदामा प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 19 अगस्त 2018 को शाम करीब साढ़े सात बजे घर से खेत गई थी. इसी दौरान गांव का ही खभनू वर्मा ने उससे छेड़छाड़ की. किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया.

इसे भी पढ़े-वाराणसी में रेप के बाद प्रेग्नेंट होने पर जबरन अबॉर्शन कराया, 10 के खिलाफ FIR दर्ज

किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो) सुदामा प्रसाद ने आरोपित को दोषी सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया.

यह भी पढ़े-सोनभद्र में नाबालिग लड़की से रेप, FIR दर्ज

श्रावस्ती: जिले में छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को एडीजे सुदामा प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सोनवा थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 19 अगस्त 2018 को शाम करीब साढ़े सात बजे घर से खेत गई थी. इसी दौरान गांव का ही खभनू वर्मा ने उससे छेड़छाड़ की. किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया.

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किशोरी के पिता की तहरीर पर सोनवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में भेजा. सत्र परीक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो) सुदामा प्रसाद ने आरोपित को दोषी सिद्ध ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया.

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