शामली: छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार द्वारा हाल में ही शुरू की गई पेंशन योजना में व्यापारी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. सरकार ने योजना में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है. अधिकारी दुकानों पर दस्तक देकर व्यापारियों को पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
बता रहे फायदे
- जिले में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- अधिकारी टीम के साथ व्यापारियों की दुकानों पर दस्तक देते हुए उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.
- व्यापारियों को प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन पेंशन योजना की जानकारी भी दी जा रही है.
क्या हैं शर्तें ?
- पेंशन योजना 18 से 40 साल की उम्र के कारोबारियों के लिए है.
- 60 वर्ष पूरे होने के बाद हर माह 3000 रुपये पेंशन मिलेगी.
- पेंशन योजना ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम हो.
- आयकर देने वाले व्यापारियों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.
व्यापारी क्यों नहीं ले रहे दिलचस्पी?
- इनकम टैक्स चुकाने वाले कारोबारी पर रोक.
- 20 साल बाद 3000 रुपये की पेंशन नाकाफी.
- 40 साल से अधिक उम्र के कारोबारी भाग नहीं ले सकते.
- टर्न ओवर की शर्त भी बनी बाधक.
- युवाओं में पेंशन स्कीम को लेकर दिलचस्पी नहीं.
प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत व्यापारी जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य है, तथा जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.50 करोड़ तक है, पंजीकरण करा सकते हैं. व्यापारियों को उनके योजना में प्रवेश के आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जाएगा. केन्द्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनके पेंशन खाते में जमा करेगी.
- संतोष कुमार, सहायक श्रम आयुक्त