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बच्ची से दुष्कर्म: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की दी सजा

यूपी के शामली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

बच्ची से दुष्कर्म
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Published : Dec 23, 2021, 7:30 PM IST

शामली: जिले के कांधला थाना क्षेत्र में 2017 में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, वर्ष 2017 में शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. बच्ची के पिता ने कांधला थाने पर वारदात की तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर जनपद के लिसाढ़ गांव के एक युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था. जिसके बाद से यह मुकदमा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, प्रथम न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर में विचाराधीन चल रहा था. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गुरूवार को इस मुकदमें में विचारणोपरांत अभियुक्त को दोषी पाये जाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

पुलिस ने की प्रभावी पैरवी

एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने बताया कि जिले के मॉनीटरिंग सेल को उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी करने और गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. एसपी ने बताया कि जनपद पुलिस के मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाया है. एसपी के मुताबिक पीड़ित परिवार ने पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया है.

इसे भी पढ़ें- अश्लील हरकत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, पढ़ें पूरी खबर

शामली: जिले के कांधला थाना क्षेत्र में 2017 में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, वर्ष 2017 में शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. बच्ची के पिता ने कांधला थाने पर वारदात की तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर जनपद के लिसाढ़ गांव के एक युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था. जिसके बाद से यह मुकदमा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, प्रथम न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर में विचाराधीन चल रहा था. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने गुरूवार को इस मुकदमें में विचारणोपरांत अभियुक्त को दोषी पाये जाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

पुलिस ने की प्रभावी पैरवी

एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने बताया कि जिले के मॉनीटरिंग सेल को उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी करने और गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराते हुए गवाही संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. एसपी ने बताया कि जनपद पुलिस के मॉनीटरिंग सेल की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के चलते पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाया है. एसपी के मुताबिक पीड़ित परिवार ने पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों से मिले न्याय के प्रति आभार व्यक्त किया है.

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