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शामली: सपा विधायक नाहिद हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भेजा जेल

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Published : Jan 24, 2020, 7:41 PM IST

Updated : Jan 24, 2020, 8:18 PM IST

समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

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कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.

शामली: धोखाधड़ी प्रकरण में सपा विधायक नाहिद हसन स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है. विधायक को जेल भेजने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट परिसर में पीएसी तैनात कर दी गई थी.

कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.

क्या है पूरा मामला

  • सपा विधायक नाहिद हसन शुक्रवार को धोखाधड़ी के केस में स्थायी जमानत के लिए शामली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे.
  • इससे पूर्व 17 जनवरी को इसी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आज स्थायी जमानत पर सुनवाई हुई.
  • न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत अर्जी खारिज की दी.
  • जमानत खारिज होने के बाद विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

इस मुकदमे में विधायक को भेजा जेल
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन समेत 6 से अधिक लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 389, 457, 380, 504, 506, 323, 352, 427 व 120बी के तहत मुकदमा अपराध संख्या- 38 दर्ज कराया था. इस मुकदमे में विधायक नाहिद हसन पर कानून ने शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.

जनपद शामली के कैराना थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या-35 दर्ज कराया गया था, जो जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित था. इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई थी. माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
-विनीत जायसवाल, एसपी

शामली: धोखाधड़ी प्रकरण में सपा विधायक नाहिद हसन स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है. विधायक को जेल भेजने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट परिसर में पीएसी तैनात कर दी गई थी.

कोर्ट ने सपा विधायक को भेजा जेल.

क्या है पूरा मामला

  • सपा विधायक नाहिद हसन शुक्रवार को धोखाधड़ी के केस में स्थायी जमानत के लिए शामली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे.
  • इससे पूर्व 17 जनवरी को इसी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आज स्थायी जमानत पर सुनवाई हुई.
  • न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत अर्जी खारिज की दी.
  • जमानत खारिज होने के बाद विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

इस मुकदमे में विधायक को भेजा जेल
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन समेत 6 से अधिक लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 389, 457, 380, 504, 506, 323, 352, 427 व 120बी के तहत मुकदमा अपराध संख्या- 38 दर्ज कराया था. इस मुकदमे में विधायक नाहिद हसन पर कानून ने शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.

जनपद शामली के कैराना थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या-35 दर्ज कराया गया था, जो जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित था. इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई थी. माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
-विनीत जायसवाल, एसपी

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उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. विधायक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. विधायक के जेल जाने के बाद उनके समर्थकों में शोक फैल गया है.Body:शामली: धोखाधड़ी के प्रकरण में सपा विधायक नाहिद हसन स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया. विधायक को जेल भेजने से पहले कोर्ट परिसर में पीएसी तैनात कर दी गई थी.

क्या है पूरा मामला?
. सपा विधायक नाहिद हसन शुक्रवार को धोखाधड़ी के केस में स्थायी जमानत के लिए शामली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुए थे.

. इससे पूर्व 17 जनवरी को इसी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद आज स्थायी जमानत पर सुनवाई हुई.

. सक्षम न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विधायक की जमानत अर्जी खारिज की दी.

. जमानत खारिज होने के बाद विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है.

इस मुकदमें में गए जेल
जनवरी 2018 में कैराना निवासी मोहम्मद अली ने सपा विधायक नाहिद हसन समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में आईपीसी की धारा 420, 406, 389, 457, 380, 504, 506, 323, 352, 427 व 120बी के तहत मुकदमा अपराध संख्या संख्या—38 दर्ज कराया था. इस मुकदमें में विधायक नाहिद हसन पर कानून ने शिकंजा कसते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.Conclusion:इन्होंने बताया—
जनपद शामली के कैराना थाने में वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या-35 दर्ज कराया गया था, जो जमीन की धोखाधड़ी से संबंधित था. इसी प्रकरण में विधायक कैराना नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई थी. आज माननीय न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
-विनीत जायसवाल, एसपी शामली

बाइट: विनीत जायसवाल, एसपी शामली

नोट: खबर रैप से रेडी पैकेज के रूप में भेजी गई है।

रिपोर्टर: सचिन शर्मा
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Last Updated : Jan 24, 2020, 8:18 PM IST
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