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Shamli Court News: युवती के अपहरण में 12 साल बाद पिता-पुत्र दोषी, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

शामली में न्यायालय ने 12 साल बाद युवती के अपहरण के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर पिता-पुत्र को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 31, 2023, 11:03 PM IST

शामली: जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व युवती का अपहरण करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. दोषियों को क्रमश: पांच एवं सात वर्ष के कठोर कारावास और 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2011 में एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया था. मामले में मोहल्ले के ही रहने वाले यूसुफ और उसके पुत्र मसीउल्लाह के विरूद्ध अभियोग दर्ज कराया गया था. पुलिस ने युवती को बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. मामले में विवेचना पूर्ण करने के पश्चात पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि यह मामला जिले के कैराना में स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी के यहां विचाराधीन चल रहा था. मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों पिता-पुत्रों को दोषी माना, जिस पर यूसुफ को पांच वर्ष और उसके पुत्र मसीउल्लाह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही, दोषियों को 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. न्यायालय ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी प्रावधान किया है.

यह भी पढे़ं: शामली: 12 बांग्लादेशी समेत 15 जमाती गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

शामली: जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व युवती का अपहरण करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है. दोषियों को क्रमश: पांच एवं सात वर्ष के कठोर कारावास और 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2011 में एक युवती का अपहरण करने का मामला सामने आया था. मामले में मोहल्ले के ही रहने वाले यूसुफ और उसके पुत्र मसीउल्लाह के विरूद्ध अभियोग दर्ज कराया गया था. पुलिस ने युवती को बरामद करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था. मामले में विवेचना पूर्ण करने के पश्चात पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि यह मामला जिले के कैराना में स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी के यहां विचाराधीन चल रहा था. मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोनों पिता-पुत्रों को दोषी माना, जिस पर यूसुफ को पांच वर्ष और उसके पुत्र मसीउल्लाह को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही, दोषियों को 15—15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. न्यायालय ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी प्रावधान किया है.

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