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पापी पिता! नाबालिग बेटी से किया था रेप, अब अंतिम सांस तक जेल में सड़ेगा; कोर्ट ने 5 माह में सुनाई सजा

Father Rape Step Daughter : यूपी के शामली में स्थानीय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 14 साल की बेटी से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को जीवनकाल तक कारावास और 23 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 9, 2023, 12:32 PM IST

Updated : Dec 9, 2023, 1:44 PM IST

शामली: रिश्तों को तार-तार कर बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है. करीब साढ़े तीन महीने पहले सामने आए मामले में पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी.

बेटी ने 14 अगस्त को पुलिस में की थी शिकायतः जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को झिंझाना थाने पर क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की की शिकायत पर पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. किशोरी का आरोप था कि उसका सौतेला पिता उसके साथ मारपीट करता है और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे.

15 अगस्त से जेल में बंद है सौतेला पिताः पुलिस ने 15 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जो तभी से जेल में है. इसके अलावा पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद 29 अगस्त को अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

किशोरी ने परिवार के दबाव में बदले थे बयानः जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई शामली जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई के दौरान परिवार के दबाव के चलते लड़की ने अपने बयान बदल लिए थे, लेकिन पर्याप्त ठोस सबूत के आधार पर कोर्ट ने सौतेले पिता को जीवन काल तक (अंतिम सांस तक) के कारावास और 23 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ेंः मथुरा में दसवीं की छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग, छात्रा ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

शामली: रिश्तों को तार-तार कर बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है. करीब साढ़े तीन महीने पहले सामने आए मामले में पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी.

बेटी ने 14 अगस्त को पुलिस में की थी शिकायतः जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को झिंझाना थाने पर क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की की शिकायत पर पुलिस ने सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. किशोरी का आरोप था कि उसका सौतेला पिता उसके साथ मारपीट करता है और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे.

15 अगस्त से जेल में बंद है सौतेला पिताः पुलिस ने 15 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जो तभी से जेल में है. इसके अलावा पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के बाद 29 अगस्त को अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.

किशोरी ने परिवार के दबाव में बदले थे बयानः जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई शामली जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई के दौरान परिवार के दबाव के चलते लड़की ने अपने बयान बदल लिए थे, लेकिन पर्याप्त ठोस सबूत के आधार पर कोर्ट ने सौतेले पिता को जीवन काल तक (अंतिम सांस तक) के कारावास और 23 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है.

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Last Updated : Dec 9, 2023, 1:44 PM IST
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