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Shamli Court News: दूध बेचने वाले की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

यूपी के शामली जनपद की कोर्ट ने हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है. दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 26, 2023, 8:18 PM IST

शामली: जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में दूधिया की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उधारी के रुपए मांगने पर कर दिया था फावड़े से हमला: दरअसल, शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव टिटौली निवासी वकील नामक युवक 15 दिसंबर 2021 को पास के ही गांव अगड़ीपुर में दूध सप्लाई करने के लिए गया था. तभी गांव के ही वीरेंद्र उर्फ बिंदर ने दूध के उधारी के 47 हजार रुपये मांगने पर फावड़े से हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी. इस मामले में आरोपी के विरुद्ध वकील के चाचा जमील की ओर से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

मामले में पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. इस केस की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई. कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि बुधवार को मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ बिंदर को दोषी करार दिया. दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

यह भी पढ़ें: Shamli Court News: युवती के अपहरण में 12 साल बाद पिता-पुत्र दोषी, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

शामली: जनपद के झिंझाना थाना क्षेत्र में दूधिया की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उधारी के रुपए मांगने पर कर दिया था फावड़े से हमला: दरअसल, शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव टिटौली निवासी वकील नामक युवक 15 दिसंबर 2021 को पास के ही गांव अगड़ीपुर में दूध सप्लाई करने के लिए गया था. तभी गांव के ही वीरेंद्र उर्फ बिंदर ने दूध के उधारी के 47 हजार रुपये मांगने पर फावड़े से हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी. इस मामले में आरोपी के विरुद्ध वकील के चाचा जमील की ओर से हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया था. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था.

मामले में पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था. इस केस की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की कोर्ट में हुई. कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि बुधवार को मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ बिंदर को दोषी करार दिया. दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

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