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शामली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति को 5 साल की सजा - सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी

शामली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई है.

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शामली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा
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Published : Sep 8, 2022, 9:05 PM IST

शामलीः जिले में 12 वर्ष पुराने मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी पति को पांच साल के कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (District Government Advocate Sanjay Chauhan) ने बताया कि 20 मई 2010 को जिले के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला कानूनगो निवासी एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली थी. अगले दिन दिल्ली के एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी. इससे पूर्व महिला ने बयान दिया था कि उसके पति पर कर्जा हो गया था जिस पर उसके पति ने मायके से 50 हजार रुपए लाने को कहा था. रुपये नहीं मिलने पर पति ने मरने की बात कही थी. इस बात से क्षुब्ध होकर उसने स्वयं को आग लगा ली. महिला की मौत हो जाने के बाद उसके भाई मनोज ने झिंझाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी (Sessions Judge Reshma Choudhary) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात मृतका के पति गौरी शंकर निवासी झिंझाना को दोषी करार दिया. कोर्ट द्वारा दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारवास का भी प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें-मेरठ में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, 50 लाख की कीमत के नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद

शामलीः जिले में 12 वर्ष पुराने मामले में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी पति को पांच साल के कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान (District Government Advocate Sanjay Chauhan) ने बताया कि 20 मई 2010 को जिले के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला कानूनगो निवासी एक महिला ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली थी. अगले दिन दिल्ली के एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी. इससे पूर्व महिला ने बयान दिया था कि उसके पति पर कर्जा हो गया था जिस पर उसके पति ने मायके से 50 हजार रुपए लाने को कहा था. रुपये नहीं मिलने पर पति ने मरने की बात कही थी. इस बात से क्षुब्ध होकर उसने स्वयं को आग लगा ली. महिला की मौत हो जाने के बाद उसके भाई मनोज ने झिंझाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी (Sessions Judge Reshma Choudhary) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात मृतका के पति गौरी शंकर निवासी झिंझाना को दोषी करार दिया. कोर्ट द्वारा दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया. अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारवास का भी प्रावधान किया गया है.

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