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PM को ड्रामेबाज कहने वाले पूर्व विधायक इमरान मसूद कोर्ट में हुए पेश - Shamli Former MLA Imran Masood

पश्चिमी यूपी के सपा नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद (Former MLA Imran Masood) प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में शामली जिला अदालत (Shamli District Court) में पेश हुए. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर तय की है.

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शामली जिला अदालत में प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज कहने वाले पश्चिमी यूपी के सपा नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद पेश हुए
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Published : Sep 2, 2022, 6:49 PM IST

शामलीः पश्चिमी यूपी के सपा नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद (Former MLA Imran Masood) शुक्रवार को शामली जिला अदालत (Shamli District Court) में पेश हुए. पूर्व विधायक पर 2019 में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पूर्व विधायक की पेशी के चलते कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए थे.

बता दें कि मामला 28 मार्च 2019 का है. लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने शामली जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था. यह जनसभा झिंझाना कस्बे के शेखा मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में आयोजित की गई थी. इस जनसभा में पूर्व विधायक ने अपने भाषण में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज बताया था. इस पर पूर्व विधायक के खिलाफ शामली जिले के झिंझाना थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धारा 171जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है. वर्तमान में इमरान मसूद कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं.

शुक्रवार को पूर्व विधायक इमरान मसूद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शामली जिले की कैराना कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे. यहां पर पूर्व विधायक अपने अधिवक्ता अफसर अली के साथ कोर्ट में हाजिर हुए. उन्होंने मुकदमे की तारीख पर हस्ताक्षर किया. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, अगली तारीख 12 सितंबर नियत की गई है.

यह भी पढ़ें-जितेंद्र नारायण त्यागी ने कोर्ट में किया सरेंडर, अंतरिम जमानत की अवधि खत्म

सहारनपुर जिले के रहने वाले इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं. वह अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय मसूद अधिक सुर्खियों में आ गए थे. जब उन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था. उनके भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था.

यह भी पढ़ें-मौत का LIVE VIDEO, डांस करते-करते अचानक थम गईं युवक की सांसें

शामलीः पश्चिमी यूपी के सपा नेता व पूर्व विधायक इमरान मसूद (Former MLA Imran Masood) शुक्रवार को शामली जिला अदालत (Shamli District Court) में पेश हुए. पूर्व विधायक पर 2019 में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पूर्व विधायक की पेशी के चलते कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए थे.

बता दें कि मामला 28 मार्च 2019 का है. लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने शामली जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था. यह जनसभा झिंझाना कस्बे के शेखा मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में आयोजित की गई थी. इस जनसभा में पूर्व विधायक ने अपने भाषण में अशोभनीय टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज बताया था. इस पर पूर्व विधायक के खिलाफ शामली जिले के झिंझाना थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धारा 171जी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है. वर्तमान में इमरान मसूद कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं.

शुक्रवार को पूर्व विधायक इमरान मसूद भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शामली जिले की कैराना कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे. यहां पर पूर्व विधायक अपने अधिवक्ता अफसर अली के साथ कोर्ट में हाजिर हुए. उन्होंने मुकदमे की तारीख पर हस्ताक्षर किया. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, अगली तारीख 12 सितंबर नियत की गई है.

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सहारनपुर जिले के रहने वाले इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं. वह अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उस समय मसूद अधिक सुर्खियों में आ गए थे. जब उन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था. उनके भड़काऊ भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था.

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