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शामली: कोरोना पेशेंट को भर्ती करने से किया इनकार, नर्सिंग होम प्रबंधक पर मुकदमा - fir logged against hospita in shamli

उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना पेशेंट को भर्ती करने से इनकार करने पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नर्सिंग होम प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

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अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा
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Published : Apr 1, 2020, 6:15 PM IST

Updated : Apr 1, 2020, 6:42 PM IST

शामली : कोरोना पेशेंट को निजी अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

25 मार्च को जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बुढ़ाना रोड बस स्टैंड के पास स्थित अनंता हॉस्पिटल को कोरोना पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करने के निर्देश दिए थे. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया. मामले में जिले के एसीएमओ डॉ.अशोक हांडा की ओर से हॉस्पिटल प्रबंधक राजेश भाटिया के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी गई थी. एसीएमओ तहरीर के आधार पर पुलिस ने हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

महामारी अधिनियम में दर्ज किया गया केस
पुलिस ने कोरोना पेशेंट को भर्ती करने से इनकार करने पर प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधक राजेश भाटिया के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है.

शामली : कोरोना पेशेंट को निजी अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

25 मार्च को जिले के स्वास्थ्य विभाग ने बुढ़ाना रोड बस स्टैंड के पास स्थित अनंता हॉस्पिटल को कोरोना पीड़ित व्यक्ति को भर्ती करने के निर्देश दिए थे. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोरोना पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया. मामले में जिले के एसीएमओ डॉ.अशोक हांडा की ओर से हॉस्पिटल प्रबंधक राजेश भाटिया के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी गई थी. एसीएमओ तहरीर के आधार पर पुलिस ने हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

महामारी अधिनियम में दर्ज किया गया केस
पुलिस ने कोरोना पेशेंट को भर्ती करने से इनकार करने पर प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधक राजेश भाटिया के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है.

Last Updated : Apr 1, 2020, 6:42 PM IST
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