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पूर्व विधायक इमरान मसूद को 5 हजार के अर्थदंड की सजा, पीएम मोदी को कहा था ड्रामेबाज

शामली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज कहने के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक एवं सपा नेता इमरान मसूद (Ex MLA Imran Masood) को पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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पूर्व विधायक इमरान मसूद को 5 हजार के अर्थदंड की सजा
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Published : Sep 29, 2022, 10:19 PM IST

शामली: जनपद में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा के दौरान पूर्व विधायक इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज कहा था. इस मामले में उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट ने मामले में इमरान मसूद को दोष सिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करते हैं.

दरअसल, यह मामला शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र का है. जहां 28 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था. उस समय पश्चिमी यूपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज तक कह दिया था.

इमरान मसूद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से झिंझाना थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. वर्तमान में इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं. उनके विरुद्ध दर्ज यह मामला कैराना में स्थित एक कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने इमरान मसूद पुत्र रशीद मसूद निवासी थाना क्षेत्र कुतुबगढ़ जनपद सहारनपुर को इस मामले में दोषी करार दिया, जिसके बाद इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

यह भी पढ़ें: शामली में चेतावनी बिंदु के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, मंदिर व फसलों में घुसा पानी

शामली: जनपद में 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जनसभा के दौरान पूर्व विधायक इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज कहा था. इस मामले में उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था. कोर्ट ने मामले में इमरान मसूद को दोष सिद्ध होने पर पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति करते हैं.

दरअसल, यह मामला शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र का है. जहां 28 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था. उस समय पश्चिमी यूपी के कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था. उन्होंने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज तक कह दिया था.

इमरान मसूद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से झिंझाना थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. वर्तमान में इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं. उनके विरुद्ध दर्ज यह मामला कैराना में स्थित एक कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट ने इमरान मसूद पुत्र रशीद मसूद निवासी थाना क्षेत्र कुतुबगढ़ जनपद सहारनपुर को इस मामले में दोषी करार दिया, जिसके बाद इमरान मसूद को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

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