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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 3 साल की सजा - शामली में छेड़छाड़

शामली में कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले (minor molestation case in shamli) में एक आरोपी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है.

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कोर्ट की सांकेतिक फोटो
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Published : Oct 7, 2022, 8:44 PM IST

शामली: जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ (minor molestation case in shamli) के मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

दरअसल, मामला जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र का है. जहां वर्ष 2019 में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी. मामले में पीड़िता के पिता की ओर से झिंझाना थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सतबीर निवासी ऊन थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली के कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था. शुक्रवार को कोर्ट ने केस की सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी सतबीर को दोषी करार दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट द्वारा दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है.
यह भी पढ़ें: पुलिस पर फायरिंग मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई साढ़े चार साल कठोर कारावास की सजा

शामली: जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में तीन साल पूर्व नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ (minor molestation case in shamli) के मामले में कोर्ट में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

दरअसल, मामला जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र का है. जहां वर्ष 2019 में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी. मामले में पीड़िता के पिता की ओर से झिंझाना थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सतबीर निवासी ऊन थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो) मुमताज अली के कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था. शुक्रवार को कोर्ट ने केस की सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आरोपी सतबीर को दोषी करार दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट द्वारा दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है. कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है.
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