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शामली में पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल की सजा

यूपी के शामली जिला न्यायालय ने पुलिस पर जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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शामली जिला न्यायालय
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Published : Sep 15, 2022, 10:02 PM IST

शामली: जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया है. कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, शामली जिले के कैराना कोतवाली पुलिस 6 जुलाई 2010 को हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहसिन निवासी गांव तितरवाड़ा को पकड़ने के लिए गई थी. इसी दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और फरार हो गया था. मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

पढ़ेंः मऊ कोर्ट पहुंचा मुख्तार अंसारी, गैंगस्टर एक्ट में MP-MLA कोर्ट में होनी है पेशी

यह मामला जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि गुरुवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त मोहसिन को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

पढ़ेंः HC का आदेश, तीन महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता कर्मचारी को सस्पेंड

शामली: जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया है. कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, शामली जिले के कैराना कोतवाली पुलिस 6 जुलाई 2010 को हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहसिन निवासी गांव तितरवाड़ा को पकड़ने के लिए गई थी. इसी दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और फरार हो गया था. मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.

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यह मामला जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि गुरुवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त मोहसिन को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.

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