शामली: जिले के कैराना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में एक अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया है. कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
दरअसल, शामली जिले के कैराना कोतवाली पुलिस 6 जुलाई 2010 को हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त मोहसिन निवासी गांव तितरवाड़ा को पकड़ने के लिए गई थी. इसी दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था और फरार हो गया था. मामले में पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था.
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यह मामला जिला सत्र न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि गुरुवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त मोहसिन को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है.
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