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BJP सांसद अरुण सागर फरार घोषित, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

शाहजहांपुर जिला कोर्ट ने बुधवार को बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित कर दिया. कारण जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

BJP सांसद अरुण सागर.
BJP सांसद अरुण सागर.
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Published : Nov 23, 2022, 3:45 PM IST

Updated : Nov 23, 2022, 4:15 PM IST

शाहजहांपुर: बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को बुधवार को जिला कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद को धारा 82 के तहत उन्हें फरार घोषित किया है और अब कोर्ट के आदेश पर सांसद के आवास पर फरार होने का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा.

जानकारी देतीं शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना.

दरअसल, मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है. जब अरुण कुमार के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया था. यह मुकदमा कांट पुलिस की ओर से दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई शाहजहांपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही थी. न्यायालय की ओर से समय-समय पर उनको कई समन भेजे गए, लेकिन सांसद ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और न्यायालय में गैर हाजिर रहे, वहीं बाद में सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. तब भी संसद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद अब न्यायालय ने सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित कर दिया है और सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा किए जाने के आदेश भी दिए हैं.

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि उनके ऊपर 2019 से 171 एचआईपीसी और 127a लोकप्रतिनिधी अधिनियम वाद चल रहा है. यह न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है. इससे पहले उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू चल रहा था. जब न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए तब 82 के तहत उन पर कार्रवाई की गई है. अगर वह इसके बाद भी उपस्थित नहीं होते तो 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभी 82 की कार्रवाई के तहत उनके घर के आस पास नोटिस चस्पा किया जाएगा.

इसे भी पढे़ं- शाहजहांपुर : अमित शाह की रैली आज, अरुण कुमार के समर्थन में मांगेंगे वोट

शाहजहांपुर: बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर को बुधवार को जिला कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है. एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद को धारा 82 के तहत उन्हें फरार घोषित किया है और अब कोर्ट के आदेश पर सांसद के आवास पर फरार होने का नोटिस भी चस्पा किया जाएगा.

जानकारी देतीं शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना.

दरअसल, मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है. जब अरुण कुमार के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया था. यह मुकदमा कांट पुलिस की ओर से दर्ज कराया गया था, जिसकी सुनवाई शाहजहांपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही थी. न्यायालय की ओर से समय-समय पर उनको कई समन भेजे गए, लेकिन सांसद ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और न्यायालय में गैर हाजिर रहे, वहीं बाद में सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. तब भी संसद न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. जिसके बाद अब न्यायालय ने सांसद अरुण कुमार सागर को फरार घोषित कर दिया है और सांसद के आवास पर नोटिस चस्पा किए जाने के आदेश भी दिए हैं.

इस मामले में शासकीय अधिवक्ता नीलिमा सक्सेना का कहना है कि उनके ऊपर 2019 से 171 एचआईपीसी और 127a लोकप्रतिनिधी अधिनियम वाद चल रहा है. यह न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है. इससे पहले उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू चल रहा था. जब न्यायालय में नहीं उपस्थित हुए तब 82 के तहत उन पर कार्रवाई की गई है. अगर वह इसके बाद भी उपस्थित नहीं होते तो 83 के तहत कार्रवाई की जाएगी. अभी 82 की कार्रवाई के तहत उनके घर के आस पास नोटिस चस्पा किया जाएगा.

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Last Updated : Nov 23, 2022, 4:15 PM IST
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