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रंजिश के चलते बच्चे की हत्या पर कोर्ट का कड़ा फैसला, दो आरोपियों को फांसी की सजा - शाहजहांपुर की ताजा खबर

शाहजहांपुर में बच्चे की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई. साल 2015 में रंजिश के चलते स्कूल जाते समय बच्चे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर कर दी गई थी हत्या.

हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा
हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा
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Published : Nov 24, 2021, 6:59 PM IST

शाहजहांपुर: जिले में 9 साल के बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना साल 2015 की है जिसमें रंजिश के चलते स्कूल जाते समय नौ साल के बच्चे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी.

गौरतलब है कि मामला साल 2015 में कलान थानाक्षेत्र के निकुर्रा गांव का है. गांव के रामवीर की सुनील और मनोज से पुरानी रंजिश थी. 28 जनवरी 2015 को रामवीर का 9 साल का बेटा अनमोल स्कूल जा रहा था. तभी हत्यारे सुनील और मनोज ने तमंचे से अनमोल को तीन गोलियां मारीं जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर था.

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने साक्ष्यों के आधार पर मनोज और सुनील को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया. मामले पर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था जिसमें कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

इस तरह कोर्ट के कड़े फैसले से समाज में अपराधियों में भय पैदा होगा और ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगी. वहीं, मृत अनमोल के पिता का कहना है कि उन्हें भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा.

यह भी पढ़ें- कंगना से भी आगे निकले चिन्मयानंद, कहा- भगवान राम को भी आजादी 2014 के बाद मिली

मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2015 को रामवीर के 9 साल के बेटे अनमोल को उन्हीं के रिश्तेदार सुनील और मनोज ने स्कूल जाते समय गोली मार दी थी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद मामला दर्ज हुआ था. इसमें बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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शाहजहांपुर: जिले में 9 साल के बच्चे की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही दोषियों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. यह घटना साल 2015 की है जिसमें रंजिश के चलते स्कूल जाते समय नौ साल के बच्चे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी.

गौरतलब है कि मामला साल 2015 में कलान थानाक्षेत्र के निकुर्रा गांव का है. गांव के रामवीर की सुनील और मनोज से पुरानी रंजिश थी. 28 जनवरी 2015 को रामवीर का 9 साल का बेटा अनमोल स्कूल जा रहा था. तभी हत्यारे सुनील और मनोज ने तमंचे से अनमोल को तीन गोलियां मारीं जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर था.

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने साक्ष्यों के आधार पर मनोज और सुनील को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया. मामले पर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था जिसमें कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

इस तरह कोर्ट के कड़े फैसले से समाज में अपराधियों में भय पैदा होगा और ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगी. वहीं, मृत अनमोल के पिता का कहना है कि उन्हें भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा.

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मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि 28 जनवरी 2015 को रामवीर के 9 साल के बेटे अनमोल को उन्हीं के रिश्तेदार सुनील और मनोज ने स्कूल जाते समय गोली मार दी थी. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी. घटना के बाद मामला दर्ज हुआ था. इसमें बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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